भादरा विधानसभा क्षेत्र के भिरानी थाना क्षेत्र के घर में सो रही नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है. इसी मामले पर शुक्रवार को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है.
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Bhadra: भादरा विधानसभा क्षेत्र के भिरानी थाना क्षेत्र के घर में सो रही नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है. इसी मामले पर शुक्रवार को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है. न्यायालय ने दोषी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कुल 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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बता दें कि, मामले की पैरवी राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की. प्रकरण के अनुसार पीड़िता ने भिरानी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था कि, वह 8 सितम्बर 2019 को अपने घर में वह सो रही थी. किसी के चलने की आवाज सुनकर वह अचानक जाग गई. उसने देखा उसकी चारपाई के पास रविन्द्र घोटिया खड़ा था. रविन्द्र ने अचानक उसका हाथ पकड़ा. इस पर उसने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया. उसने जैसे-तैसे अपने आप को छुड़वाकर शोर मचाया तो पास ही सो रही उसकी मां उठ गई , जिससे रविन्द्र घोटिया उसेजान से मारने की धमकी देते हुए दीवार फांदकर भाग गया.
इस पर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ भिरानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करावाया . और पुलिस ने जांच शुरू की. आरोपी को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद न्यायालय में चालान पेश किया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 दस्तावेज व 6 गवाह पेश किए . शुक्रवार को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने आरोपी रविन्द्र घोटिया को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 के तहत 3 वर्ष का कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, पोक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना व अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
Reporter: Manish Sharma
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