टॉपर समेत 43 सफल अभ्यर्थी REET रद्द करने के आदेश के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1099295

टॉपर समेत 43 सफल अभ्यर्थी REET रद्द करने के आदेश के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट में रीट परीक्षा-2021 लेवल 2 की टॉपर रही सुरभि पारीक और 42 अन्य सफल अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका पेश की है. जिसपर हाईकोर्ट की एकलपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी.

टॉपर समेत 43 सफल अभ्यर्थी REET रद्द करने के आदेश के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट

jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट में रीट परीक्षा-2021 लेवल 2 की टॉपर रही सुरभि पारीक और 42 अन्य सफल अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका पेश की है. जिसपर हाईकोर्ट की एकलपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के परीक्षा रद्द करने को निर्णय किया है.

यह भी पढ़ें: सीएम गहलोत बोले- Alwar में विमंदित बालिका से दुष्कर्म हुआ ही नहीं, फिर भी इसे रेप कहा गया 

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के परीक्षा रद्द करने को निर्णय किया है. फिलहाल मामले में एसओजी जांच के नतीजे पर नहीं पहुंची है और मामले का अनुसंधान लंबित चल रहा है. ऐसे में राज्य सरकार के परीक्षा रद्द करने के आदेश को निरस्त किया जाए. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत दिनों सीएमआर में कैबिनेट की बैठक बुलाकर रीट लेवल दो की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया था. 

मामले में एक ओर एसओजी ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं भाजपा भी कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए मामले में राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुडे़ लोगों की भूमिका पर सवाल उठा रही है. इसके अलावा मामले की सीबीआई से जांच कराने को लेकर दायर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ राज्य सरकार को जवाब तलब कर चुकी है. 

Reporter- mahesh pareek

Trending news