Budget 2024 Income Tax Highlights: अंतरिम बजट में टैक्स की दरों पर कोई बदलाव नहीं,टैक्सपेयर्स का बढ़ा दायरा
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Budget 2024 Income Tax Highlights: अंतरिम बजट में टैक्स की दरों पर कोई बदलाव नहीं,टैक्सपेयर्स का बढ़ा दायरा

Budget 2024 Income Tax Highlights: आज केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया है.वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरा लेखा-जोखा दिया है.बता दें इस बार टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

फाइल फोटो.

Budget 2024 Income Tax Highlights: राजस्थान समेत देशभर की जनता के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि केंद्र सरकार ने संसद में आज अपना अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में यदि टेक्सपेयर्स को राहत नहीं दी तो उनके लिए कोई ऐसी भी खबर नहीं है कि उन्हें मायूस होना पड़े. क्योंकि बजट में टैक्स की दरों पर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

 टैक्स रिफॉर्म से टैक्सपेयर्स का दायरा बढ़ा है

इम्‍पोर्ट ड्यूटी सभी समेत सभी रेट पहले की तरह प्रभावी रहेंगे.उन्‍होंने कहा कि पिछले 5 सालों में करदाताओं की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं. GST की वजह से इंडस्ट्री पर कंप्लायंस का बोझ घटा है.औसत GST कलेक्शन दोगुना हुआ है. वित्‍त मंत्री ने कहा कि टैक्स रिफॉर्म से टैक्सपेयर्स का दायरा बढ़ा है. 

टैक्‍सपेयर्स का देश के योगदान में बड़ा रोल

बता दें कि वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ बहुत पुराने टैक्स मामलों को वापस लेंगे.मामले वापस लेने से 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा होगा.वित्‍त मंत्री ने कहा-टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया.वित्‍त मंत्री ने कहा,टैक्‍सपेयर्स का देश के योगदान में बड़ा रोल है. इसके लिए टैक्‍सपेयर्स का धन्‍यवाद देना चाहती हूं.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा,सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे किए जा रहे हैं. टैक्स रिफॉर्म से टैक्सपेयर्स का दायरा बढ़ा है.

जानें क्या हैं टैक्स स्लैब?

नए टैक्स रिजीम में आपको 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और कॉरपोरेट एनपीएस में जमा किए गए. पैसों पर टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा आपको कोई छूट नहीं मिलती है.नए टैक्स रिजीम में कुल 6 स्लैब हैं.

नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा.
3-6 लाख रुपये तक की सैलरी पर 5 फीसदी टैक्स लगता है, लेकिन कुल टैक्सबेल इनकम 7 लाख रुपये से कम होने पर 87ए के तहत रिबेट मिल जाएगी.
6-9 लाख रुपये तक की सैलरी पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा, लेकिन 7 लाख से कम टैक्सेबल इनकम हुई तो आप फायदे में रहेंगे. 
9-12 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्स लिया जा रहा है.
12-15 लाख रुपये की सैलरी पर आपको 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
वहीं 15 लाख रुपये से अधिक की सैलरी पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा.

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