हेमंत भाई गोयल ने मांग की है कि जिनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए.
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Jaipur: राजस्थान (Rajasthan) में स्कूटी विशेष योग्यजन को दिए जाने वाली स्कूटी योजना (Scooty Scheme) पर विवाद छिड़ गया है. सरकार ने 29 वर्ष तक के विशेषयोग्यजनों को ही स्कूटी देने का फैसला लिया है, जिसके बाद में दिव्यांगजन सरकार के इस फैसले से खफा है. दिव्यांगजनों की मांग है कि 29 वर्ष का दायरा बढ़ाकर 40 वर्ष किया जाए ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को इस योजना का लाभ मिल सके.
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राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) विशेष योग्यजनों को 15 करोड़ की स्कूटी बांटने जा रही है, लेकिन इसके बांटने से पहले ही राजस्थान में घमासान मच गया है. स्कूटी योजना में आयु सीमा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. दिव्यांगजन अधिकार महासंघ के उपाध्यक्ष हेमंत भाई गोयल (Hemant Bhai Goyal) ने विशेष योग्यजन आयुक्त और निदेशक को पत्र लिखकर आयु सीमा 29 से बढ़ाकर 40 वर्ष करने की मांग की है.
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इसके साथ-साथ इस बात पर भी विवाद गर्मा रहा है कि चलन दिव्यांगजनों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा. हेमंत भाई गोयल ने मांग की है कि जिनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य और विकलांगता की समस्याओं के कारण उनकी आर्थिक हालात कमजोर है, वह खुद वाहन खरीदने में सक्षम नहीं है.
ऐसे लोगों को दिया जाएगा योजना का लाभ
दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता की 21 श्रेणी हैं. सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कूलर डिस्ट्राफी,एसिड अटैक विक्टिम्स, आंशिक श्रवण बाधित, लर्निंग डिसेबलिटी, स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार,हीमोफीलिया, थेलेसेमिया श्रेणी के विशेष योग्यजनों को भी योजना के लक्षित वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए. मतलब ये है कि ये लोग स्कूटी चला सकते हैं हालांकि इस बात का फैसला तो सरकार करेगी कि किस आयु तक स्कूटी वितरण किया जाएगा लेकिन फिलहाल योजना में निशक्त जनों के चयन के लिए जिला स्तर पर चार सदस्यों की समिति का गठन किया गया है. इसमें कलेक्टर सीएमएचओ डीटीओ और जिला सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को शामिल किया गया है.
अब ऐसे में देखना यह होगा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आखिर कब तक विवाद सुलझा पाता है और कब तक दिव्यांगों को स्कूटी वितरण योजना का लाभ मिल पाएगा.