नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को मेयर पद से हटाने और छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली सौम्या की याचिका पर सुनवाई 2 नवंबर तक टल गई. सौम्या की याचिका पर जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ में सुनवाई होनी थी.
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Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को मेयर पद से हटाने और छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली सौम्या की याचिका पर सुनवाई 2 नवंबर तक टल गई. सौम्या की याचिका पर जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ में सुनवाई होनी थी, लेकिन नंबर नहीं आने के चलते याचिका में सुनवाई नहीं हो पाई.Diwali 2022: इस बार दिवाली को बनाए यादगार, घूम आएं रंगीला राजस्थान
याचिका में सौम्या को मेयर पद से हटाने और चुनाव लड़ने से अयोग्य करने वाली राज्य सरकार की कार्रवाई को रद्द करने और याचिका के निस्तारित नहीं होने तक उसके वार्ड में उप चुनाव नहीं कराए जाने का आग्रह किया है. याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर को प्रदेश के निकायों की खाली सीटों पर उप चुनाव करवाए जाने के लिए पत्र लिखा है. इन वार्ड में याचिकाकर्ता का वार्ड भी शामिल है. यदि उसके वार्ड में चुनाव हुए तो उसके अधिकार भी प्रभावित होंगे.
इसलिए याचिका के निस्तारण तक उसके वार्ड में चुनाव नहीं करवाए जाए. इस मामले में राज्य सरकार ने पहले ही केविएट दायर कर रखी है, ताकि कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले अदालत उसका पक्ष भी सुने. गौरतलब है कि ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर व तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के बीच हुए विवाद के बाद सौम्या सहित तीनों पार्षद अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा और पारस जैन को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया था.
Reporter- Mahesh Pareek