जयपुर नगर निगम ग्रेटर चलाएगा अवैध होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर के विरूद्ध अभियान
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जयपुर नगर निगम ग्रेटर चलाएगा अवैध होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर के विरूद्ध अभियान

जयपुर शहर में को पोस्टर-होर्डिंग्स मुक्त करने के लिए नगर निगम ग्रेटर 13 जून से अभियान चलाएगा. नगर निगम ग्रेटर आयुक्त महेन्द्र सोनी ने आगामी 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले 'इन्वेस्ट राजस्थान समिट' की तैयारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित रूट का दौरा कर व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के निर्देश दिए.

फाइल फोटो

Jaipur: जयपुर शहर में को पोस्टर-होर्डिंग्स मुक्त करने के लिए नगर निगम ग्रेटर 13 जून से अभियान चलाएगा. नगर निगम ग्रेटर आयुक्त महेन्द्र सोनी ने आगामी 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले 'इन्वेस्ट राजस्थान समिट' की तैयारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित रूट का दौरा कर व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने अवैध होर्डिग्स लगे होने पर नाराजगी जाहिर करते हुये कहा कि अवैध होर्डिग शहर को बदंरग कर रहे हैं. इन्हें हटवाये जाने के लिये महाअभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी. 

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अभियान के दौरान संबंधित जोन प्रभारी जोन क्षेत्र को अवैध होर्डिग, बैनर, पोस्टर मुक्त किया जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि 13 जून से प्रारंभ होने वाला यह अभियान 9 जुलाई तक जारी रहेगा. सोनी ने एक आदेश जारी कर बताया कि स्वीकृति साईटों के अलावा जोन क्षेत्राधिकार में अवैध होर्डिग्स, बैनर, पोस्टर के विरूद्ध महाअभियान चलाया जाएगा. सभी जोन उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और जोन के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, सतर्कता शाखा की संयुक्त टीम गठित की जाकर अवैध होर्डिग्स, बैनर, पोस्टर, लोहे के स्ट्रक्चर के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए अभियान चलाया जाएगा. जिस में संबंधित जोन के जोन उपायुक्त प्रभारी अधिकारी होंगे.

सोनी ने बताया कि अवैध पोस्टर चिपकाने वालों के विरूद्ध संबंधित थानों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी. साथ ही सड़कों, चौराहों, तिराहों, फुटपाथ पर लोहे के एगल पर लगे होर्डिग्स को कटवाया जाकर जब्त किया जाएगा. कॉलोनियों के मुख्य द्वारों पर विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाये गये लोहे के स्वागत द्वारों को कटवाया जाकर, कम्पनियों से विज्ञापन की क्षति का मुआवजा वसूली की कार्यवाही की जायेगी. उन्होंने बताया कि मोबाईल चल विज्ञापन वाहनों से विज्ञापन शुल्क वसूली करना एवं अवैध खड़े मिलने पर जब्त कर कैरिंग चार्ज सहित विज्ञापन शुल्क जोनों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जायेगी. 9 जुलाई के बाद जोन क्षेत्र में सड़क, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी अवैध होर्डिग, बैनर, पोस्टर पाये जाने पर जोन प्रभारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी.

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