Income Tax Returns : वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की अंतिम डेट 31 जुलाई है तो अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है तो जल्दी भर लें.
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Income Tax Returns : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो जल्दी ही अपना ITR फाइल करें. राजस्व सचिव कुछ दिन पहले ही बता चुके हैं कि सरकार आयकर रिटर्न भरने के लिए 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. आयकर विभाग की सलाह है कि समय से अपना आईटीआर फाइल कर लें.
विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आप सही समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो 10,000 तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.
क्या फर्क है आयकर रिटर्न भरने और इनकम टैक्स में देने में
आयकर रिटर्न भरने और इनकम टैक्स जमा करने में फर्क होता है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब सरकार को अपनी आमदनी-निवेश और खर्च की जानकारी देना होता है. आयकर रिटर्न भरने के बाद अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो आपको टैक्स भी चुकाना पड़ता है.
आप भारत के नागरिक हैं या प्रवासी भारतीय हैं और आपकी किसी एक वित्त वर्ष में कुल सालाना आय अगर 2,50,000 रुपये से ज्यादा है, तो आपके लिए आईटीआर भरना जरूरी है. अगर आपकी कुल आमदनी सिर्फ कृषि और उससे जुड़े कार्य से होती है तो आपको आईटीआर भरने की कोई जरुरत नहीं है.
इसके साथ ही अगर आपकी कुल सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से कम है तब भी आपके लिए आईटीआर नहीं भरना है. अगर आप नौकरी या कारोबार करते हैं और आपकी कुल सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से कम है, तब भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
ITR भरने के फायदे
1. Visa के लिए जरूरी ITR
अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वीजा के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है. कई देशों की वीजा अथॉरिटी वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं. ITR के जरिए वे चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है.
2. आसानी से मिलेगा लोन
आयकर रिटर्न आपकी इनकम का प्रूफ है. इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं. अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिलता है.
3. टैक्स रिफंड के लिए ITR जरूरी
कई बार नौकरीपेशा इनकम स्लैब टैक्स के दायरे में नहीं आते फिर भी किसी वजह से TDS कटता है. ऐसे में अगर आपको रिफंड चाहिए तो ITR भरना जरूरी है. टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए ITR फाइल करना होगा.
4. बिजनेस शुरु करनाहै तो ITR जरूरी
बिजनेस शुरू करने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है. अगर आप किसी विभाग से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो ITR काम आएगा. किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का ITR जरूरी होता है.
5. इंश्योरेंस कवर ज्यादा चाहिए तो भी जरूरी
अगर आप एक करोड़ रुपए का बीमा कवर (टर्म प्लान) लेना चाहते हैं, तो बीमा कंपनियां आपसे आईटीआर मांगेंगी. दरअसल वे आपकी आय का स्रोत जानने और उसकी नियमितता परखने के लिए ITR पर ही भरोसा करती हैं.
6. एड्रेस प्रूफ भी होता है ITR
ITR रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है, जो एड्रेस प्रूफ के रूप में काम कर सकती है.
7. रुपयों के लेनदेन के लिए ITR जरूरी
अगर आप अधिक पैसे का कोई लेन-देन करते हैं तो ITR आपके लिए मददगार है. समय पर ITR फाइल करते रहने की वजह से प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, बैंक में बड़ी रकम जमा करने, म्यूचुअल फंड में बड़े निवेश के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने का खतरा नहीं होता.
8. शेयर बाजार में निवेश के लिए ITR जरूरी
शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी ITR अच्छा रिसोर्स माना जाता है. घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फारवर्ड कराने के लिए तय डेडलाइन में इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है. अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे से एडजस्ट कर दिया जाएगा और आपको फायदा टैक्स छूट में मिलता है.
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