मर्डर केस में Papla Gurjar को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला
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मर्डर केस में Papla Gurjar को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला

वर्ष 2015 के बिमला देवी महिला की हत्या (Murdercase) मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. 

फाइल फोटो

Alwar: पुलिस थाने का ढाई लाख रुपये का इनामी बदमाश हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर (Papla Gurjar) को हत्या के मामले में नारनौल कोर्ट (Narnaul Court) ने दस हजार रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वर्ष 2015 के बिमला देवी महिला की हत्या (Murdercase) मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. 

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बता दें कि पपला गुर्जर को पिछले माह ही अजमेर स्थित हाई सिक्योरिटी जेल से हरियाणा पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी और कोर्ट ने पपला को नारनौल की नसीबपुर जेल में रखने के आदेश जारी किए थे. वहीं, अब पपला गुर्जर को गुरुग्राम की भोंडसी जेल में रखा जाएगा. 

जानकारी के अनुसार, पपला को FSL, बिमला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके के गवाह बिमला के देवर दुड़ाराम की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया था. FSL रिपोर्ट में बिमला को 23 गोलियां मारने के साथ ही दो हथियार यूज होने की बात सामने आई थी. एक 9 एमएम पिस्टल और दूसरा देशी कट्टे की गोलियां उसके शरीर से निकाली गई थी. 

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पपला को इसी साल 28 जनवरी को राजस्थान की स्पेशल पुलिस फोर्स (Special Police Force of Rajasthan) ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था. इसके बाद से ही वह अजमेर (Ajmer) की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था. 

6 साल पुराने बिमला मर्डर केस में पपला के वकीलों ने नारनौल कोर्ट में अर्जी दाखिल करके पपला को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की अपील की थी. कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करके 29 सितंबर को उसे कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे. 29 सितंबर को पेशी के बाद एएसजे सुधीर जीवन ने पपला को नसीबपुर जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे.

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