नारनौल कोर्ट 6 साल पहले हत्या मामले में पपला को सुनाएगी सजा, फांसी या उम्रकैद पर होगी बहस
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नारनौल कोर्ट 6 साल पहले हत्या मामले में पपला को सुनाएगी सजा, फांसी या उम्रकैद पर होगी बहस

पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट अजय चौधरी (Ajay Chaudhary) ने बताया कि पपला गुर्जर को फांसी या फिर उम्रकैद इस पर मंगलवार को बहस होगी. 

पपला गुर्जर.

Alwar: पुलिस थाने का ढाई लाख रुपये का इनामी बदमाश हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर (Papla Gurjar) को हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है. जानकारी के अनुसार, नारनौल की एएसजे कोर्ट के जज सुधीर जीवन की कोर्ट ने 6 साल पहले बिमला नामक महिला की हत्या मामले में पपला गुर्जर को दोषी ठहराया था. 

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पपला नारनौल (Narnaul) स्थित कोर्ट में मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी. वहीं, पपला गुर्जर को पिछले माह ही अजमेर स्थित हाई सिक्योरिटी जेल से हरियाणा पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी और कोर्ट ने पपला को नारनौल की नसीबपुर जेल में रखने के आदेश जारी किए थे. 

पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट अजय चौधरी (Ajay Chaudhary) ने बताया कि पपला गुर्जर को फांसी या फिर उम्रकैद इस पर मंगलवार को बहस होगी. इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. अजय चौधरी के अनुसार, पपला को FSL, बिमला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके के गवाह बिमला के देवर दुड़ाराम की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया था. FSL रिपोर्ट में बिमला को 23 गोलियां मारने के साथ ही दो हथियार यूज होने की बात सामने आई थी. एक 9 एमएम पिस्टल और दूसरा देशी कट्टे की गोलियां उसके शरीर से निकाली गई थी. 

यह था मामला 
महेन्द्रगढ़ (Mahendragarh) जिले के गांव खरैली निवासी बिमला की 21 अगस्त 2015 को गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बिमला की हत्या (Murdercase) का आरोप गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला पर लगा था. महेन्द्रगढ़ सदर थाना में उसके खिलाफ 148, 149, 302, 120बी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था. इसी के चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था लेकिन 5 सितंबर 2017 को कोर्ट में पेशी के दौरान पपला के साथी उसे अंधाधुंध फायरिंग करके छुड़ाकर ले गए थे. इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई थी. 

23 गोलियां मारकर की थी हत्या
पीड़ित पक्ष के वकील अजय चौधरी के अनुसार, 21 अगस्त की रात बिमला अपने घर पर मौजूद थी. रात 12 बजे पपला के अलावा उसके 6 अन्य साथियों ने मिलकर 23 गोलियां मारकर बिमला की हत्या कर दी. इस मामले में 6 आरोपी संदेह के लाभ में 12 अप्रैल 2018 को बरी कर दिए गए थे, जबकि पपला को अब दोषी ठहराया गया है. एडवोकेट अजय चौधरी ने बताया कि बिमला की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि उसने अपने पिता श्रीराम और बेटे संदीप के मर्डर के मामले में फैसला करने से मना कर दिया था. इन दोनों ही मर्डर में भी पपला का हाथ था. 

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पपला को इसी साल 28 जनवरी को राजस्थान की स्पेशल पुलिस फोर्स (Special Police Force of Rajasthan) ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था. इसके बाद से ही वह अजमेर (Ajmer) की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था. 6 साल पुराने बिमला मर्डर केस में पपला के वकीलों ने नारनौल कोर्ट में अर्जी दाखिल करके पपला को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की अपील की थी. कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करके 29 सितंबर को उसे कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे. 29 सितंबर को पेशी के बाद एएसजे सुधीर जीवन ने पपला को नसीबपुर जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे. 

Reporter- Jugal Gandhi

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