Rajasthan News: अब अधिकारी पेंशन सीधे नहीं रोक पाएंगे. इसको लेकर नया सिस्टम आज से लागू कर दिया गया है.हालांकि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने 4 महीने से पेंशनधारियों की पेंशन रुकी हुई है.
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Rajasthan News: राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद करने का सिस्टम बदल गया है.अब सीधे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी पेंशन को बंद नहीं कर पाएंगे. बल्कि अब ये अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया है. पेंशन बंद करने का सिस्टम पंचायतों में आज ही से लागू हो गया है.
ग्राम सभा का अनुमोदन जरूरी-
सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद करने का अधिकार अब ग्राम पंचायतों को मिल गया है. अब अधिकारी पेंशनधारियों को मृत या दूसरे राज्य में पलायन दर्शाकर पेंशन बंद नहीं कर सकेंगे .सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को पेंशन रोकने के लिए पहले पंचायत समिति के विकास अधिकारी को संबंधित पेंशनधारी की सूची में भेजनी होगी. ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद भी संबंधित की पेंशन बंद हो पाएगी.
90 लाख पेंशनधारकों को मिल रही पेंशन-
विकास अधिकारी ये सूची ग्राम विकास अधिकारी स्तर पर भेजेगा.ग्राम विकास सभा में इस सूची की तस्दीक की जाएगी. ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पेंशन की सूची से नाम कटेगा. इसके बाद ये सूची पेंशन विभाग में भेजी जाएगी और पेंशन रोकने या नहीं रोकने का निर्णय होगा.
अब अधिकारी सीधे नहीं रोक पाएंगे पेंशन, ये नया सिस्टम आज से लागू
सामाजिक न्याय विभाग ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर अक्टूबर से ही इस व्यवस्था को लागू कराने को कहा था. अब आज से ये नया सिस्टम लागू हो गया है.राजस्थान में करीब 90 लाख पेंशनधारी है. जिसमें अब तक करीब 8 हजार की पेंशन को बंद कर दिया है.
हालांकि 4 महीने से अटकी हुई पेंशन-
हालांकि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने 4 महीने से पेंशनधारियों की पेंशन रुकी हुई है. करीब 4 हजार करोड़ से ज्यादा की पेंशन अटकी हुई है.इन बदलावों के साथ साथ अब विभाग को रोकी हुई पेंशन के बारे में जरूर सोचना होगा,ताकि दिव्यांग,बुर्जुग और विधवा महिलाओं को राहत मिल सके.