RPSC Paper Leak : भूपेन्द्र और गोपाल की पत्नियों और गोपाल सारण की ओर से दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई गई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने आज जेडीए को न केवल मामले में नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए कहा.
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RPSC Paper Leak : सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के जयपुर स्थित आलीशान मकान पर होने वाली कार्यवाही को जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फिलहाल कल सुनवाई होने तक रोक दिया है. कोर्ट ने इस मामले में जेडीए को नोटिस जारी किया है और सुनवाई होने तक मकान में तोड़फोड़ या सील करने की कार्यवाही नहीं कर सकती. दरअसल जेडीए की ओर से जो भूपेन्द्र सारण और गोपाल सारण को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया था उस तहत की जाने वाली कार्यवाही को रोकने के लिए आज भूपेन्द्र और गोपाल की पत्नियों और गोपाल सारण की ओर से दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई गई थी.
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने आज जेडीए को न केवल मामले में नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए कहा. .बल्कि जेडीए को सुनवाई पूरी होने तक मकान पर किसी तरह की कार्यवाही न करने के लिए कहा है. .उधर जयपुर विकास प्राधिकरण के ट्रिब्यूनल कोर्ट के अलावा मास्टर माइंड भूपेन्द्र सारण के भाई गोपाल सारण की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने की बात कही. हाईकोर्ट ने जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट को कहा की मामले में पेश स्टे एप्लीकेशन का जल्द निस्तारण करें. इसकी पालना में जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जेडीए को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब पेश करने को कहा हैं.
गौरतलब रहे कि जेडीए ने 10 जनवरी को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब 12 जनवरी शाम 5 बजे तक पेश करने के लिए कहा था. नोटिस का जवाब पेश नहीं करने पर जेडीए ने आज सुबह संबंधित मकान मालिकों को लीगल नोटिस जारी करते हुए शाम 5 बजे तक मकान में से सामान हटाने और अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने का समय दिया. ऐसा नहीं करने पर जेडीए की तरफ से अवैध निर्माण को हटाने की लिए कहा गया था. जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि 10 जनवरी को हमारी टीम ने भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण के अजमेर रोड, रजनी विहार स्थित मकान के संबंध में नोटिस जारी किया था. जांच में सामने आया था कि करीब 28 बाई 46 फीट के प्लॉट पर जीरो सेटबैक बना है. जेडीए की ओर से जारी इस प्लॉट के साइट प्लान में कम से कम 15 फीट में फ्रंट और 8.3 फीट में बैक स्पेस छोड़ना जरूरी है. इसमें 2 मंजिल अवैध भी बना रखी है, जो 8 मीटर निर्धारित ऊंचाई से अधिक है.
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