Rajasthan के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी से पेंशनर स्कोर बैंकों से नहीं मिलेगी पेंशन
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Rajasthan के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी से पेंशनर स्कोर बैंकों से नहीं मिलेगी पेंशन

राज्य में सरकार की ओर से 14 प्रकार के विभिन्न श्रेणियों के तहत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. पेंशनर स्कोर (Pensioner score) सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर.

Jaipur: प्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है. पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन (Pension) का भुगतान बंद कर दिया गया है. अब उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्थान पर पे-मैनेजर से पेंशन वितरण किया जाएगा.

राज्य में सरकार की ओर से 14 प्रकार के विभिन्न श्रेणियों के तहत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. पेंशनर स्कोर (Pensioner score) सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. 

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इस बीच प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा की अध्यक्षता में 14 दिसंबर 2021 को बैठक हुई. बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि माह दिसंबर 2021 की पेंशन जो 1 जनवरी 2022 को भुगतान की जाएगी, को बैंकों के स्थान पर पे-मैनेजर के माध्यम से वितरित किया जाए.

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इस नियम के तहत दी गई छूट
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996  के अनुसार वर्तमान में पेंशन वितरण का कार्य बैंको के द्वारा किया जा रहा है. अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1990 के नियम 166 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत Appendix vw में शिथिलन प्रदान करते हुए माह दिसंबर 2021 की देय पेंशन जो दिनांक 1 जनवरी 2022 को वितरित की जायेगी, को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्थान पर पे-मैनेजर के माध्यम से वितरित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है.

कोषाधिकारियों को किया पाबंद 
सभी बैंको द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख तक पेंशन भुगतान लिए आवश्यक कार्यवाही कर ली जाती है, अतः उपरोक्त निर्णय की पालना में पेंशन विभाग के माध्यम से सभी बैंकों को यह सूचित किया जाना आवश्यक है कि माह दिसंबर 2021 की देय पेंशन का भुगतान बैंकों के द्वारा नहीं किया जाये क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त भुगतान पे-मैनेजर के माध्यम से किया जाएगा. 

पेंशन दी तो बैंकों को नहीं मिलेगा पुनर्भरण
निदेशक, बजट वित्त विभाग को भेजकर आग्रह किया है कि पेंशन विरारण के लिए रिर्जव बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर की पेंशन का बैंको को पुनर्भरण नहीं कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए निर्देश दिए  गए हैं. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को पे-मैनेजर के माध्यम से दिनांक 1 जनवरी.2022 की पेंशन वितरण कराया जाना सुनिश्चित कराये. बैंकों द्वारा ऑनलाइन स्क्रोल से 15 प्रकार की पेंशन का भुगतान किया जाता है. 

 

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