Rajasthan Crime: अवैध संबंधों के शक में पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद पहुंचा थाने
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Rajasthan Crime: अवैध संबंधों के शक में पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद पहुंचा थाने

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर में अवैध संबंधों के संदेह में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद ही थाने जाकर पुलिस को मामले की जानकारी दी. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है. 

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Rajasthan News: राजधानी जयपुर में अवैध संबंधों के संदेह में पति ने अपनी पत्नी की चाकू से वार कर हत्या कर दी. घटना श्याम नगर थाना इलाके में रेल नगर की है, जहां पश्चिमी बंगाल निवासी आरोपी काजल सरकार अपनी दूसरी पत्नी के साथ किराए का कमरा लेकर रहता था. बीते कुछ दिनों से पति अपनी पत्नी प्रीति पर अवैध संबंधों को लेकर संदेह करता था. इसी बात लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. 

वहीं, शुक्रवार देर रात पति काजल सरकार ने अपनी पत्नी को बुलाया, लेकिन पत्नी अपने बेटे के पास ही रही. नाराज होकर आरोपी पति ने अलसुबह अपनी पत्नी पर चाकू से वार कर दिया. महिला के गले और चेहरे पर चाकू लगने के बाद वह जमीन पर ही गिर पड़ी. पिता को मां पर चाकू से वार करते देख उसका बेटा चीखकर बाहर भाग गया. हालांकि, चाकू से बेटे के शरीर पर भी निशान हो गए. अपनी पत्नी की हत्या कर आरोपी पति मौके से फरार हो गया, लेकिन पकड़े जाने के डर से आरोपी पति कुछ देर बाद खुद ही श्याम नगर थाने पहुंचा और पत्नी की हत्या करने की जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घर में महिला का शव देख कब्जे में लिया. पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है. 

पढ़ें जयपुर की एक और अहम खबर 

Jaipur News: जलदाय विभाग ने एक बार फिर से बकाया बिलों के भुगतान के लिए पेयजल उपभोक्ताओं को राहत दी है. बकायेदारों को राहत प्रदान करने के लिए एमनेस्टी स्कीम के तहत बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज और पेनल्टी में राहत दी. पेयजल उपभोक्ता 31 मई तक एकमुश्त राशि जमा कराए जाने पर शत-प्रतिशत छूट देगा. जलदाय विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि कई वर्षों से पानी का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से संबल मिल रहा है. उन्होंने बताया कि एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने पर उपभोक्ताओं को ब्याज और पेनल्टी में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है. ब्याज और शास्ति में यह छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज और शास्ति पर ही लागू होगा. बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर इसका लाभ मिलेगा.

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