Rajasthan: पहले की दोस्ती, फिर बहलाकर किया रेप, पेट में उठा दर्द तो सामने आई सच्चाई
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1643216

Rajasthan: पहले की दोस्ती, फिर बहलाकर किया रेप, पेट में उठा दर्द तो सामने आई सच्चाई

Rajasthan news:   पीडिता अपनी सहेली के जरिए अभियुक्त के संपर्क में आई थी. इस दौरान अभियुक्त ने उसे अपने झांसे में ले लिया. वहीं वर्ष 2021-22 के बीच अभियुक्त उसे आए दिन स्कूल से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाता था. अचानक पीड़िता के पेट में दर्द हुआ.

 Rajasthan: पहले की दोस्ती, फिर बहलाकर किया रेप, पेट में उठा दर्द तो सामने आई सच्चाई

Rajasthan news: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने दसवीं कक्षा की छात्रा से बार-बार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले अभियुक्त सुरेश बैरवा को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सत्तर हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. अभियुक्त ने नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म कर न केवल उसे शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाई है, बल्कि उसको मानसिक वेदना भी दी है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.  

 अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीडिता अपनी सहेली के जरिए अभियुक्त के संपर्क में आई थी. इस दौरान अभियुक्त ने उसे अपने झांसे में ले लिया. वहीं वर्ष 2021-22 के बीच अभियुक्त उसे आए दिन स्कूल से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाता और कानोता थाना इलाके में दुष्कर्म करता.

इस दौरान पेट दर्द होने और अत्यधिक रक्तस्त्राव होने पर परिजनों ने पीडिता को अस्पताल भर्ती कराया. जहां पता चला की पीडिता गर्भवती हो गई है. इस पर पीडिता ने परिजनों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. ऐसे में पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

वहीं ट्रायल के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. मामले में एफआईआर भी देरी से दर्ज कराई गई है और अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने गवाहों और चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को बीस साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

ये भी पढ़ें-

Dungarpur news: अज्ञात वाहन और कार की जबरदस्त टक्कर, कार सवार दो युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का नया कीर्तिमान, RERA में 100 प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड रजिस्टर्ड

Trending news