गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में JDA और सहकारिता विभाग मिलकर बनाएं CUFP: CS
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गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में JDA और सहकारिता विभाग मिलकर बनाएं CUFP: CS

मुख्य सचिव ने कहा कि ये स्पष्ट किया जाए कि जो भी सोसायटी 60 दिवस की अवधि में पोर्टल पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करेगी, उनकी योजनाओं का नियमन नहीं किया जाए.

 

राजस्थान के मुख्य सचिव हैं निरंजन आर्य. (फाइल फोटो)

Jaipur: मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने निर्देश दिए कि गृह निर्माण सहकारी समितियों में हो रही अनियमितताएं को ठीक करने के लिए जेडीए और सहकारिता विभाग मिलकर एक 'कॉमन यूजर फ्रेंडली पोर्टल' (Common User Friendly Portal) का निर्माण करें. इस पोर्टल पर प्रथम 60 दिवस में समस्त गृह निर्माण समितियों द्वारा उनके पास उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड अपलोड किया जाए. 

मुख्य सचिव ने कहा कि ये स्पष्ट किया जाए कि जो भी सोसायटी 60 दिवस की अवधि में पोर्टल पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करेगी, उनकी योजनाओं का नियमन नहीं किया जाए. 60 दिन में उक्त सूचना अपलोड करने के बाद किसी प्रकार के बदलाव का अधिकार नहीं हो. जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा भी उक्त 60 दिवस की अवधि में उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड अपलोड किया जाए.

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आर्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सोसाटियों द्वारा पोर्टल पर सोसायटी का पंजीयन क्रमांक, योजना का नाम, खसरा नंबर तथा क्षेत्रफल, कुल प्लॉट्स की संख्या, ले-आउट प्लान आदि जानकारियां अपलोड किया जाना अपेक्षित है.

उन्होंने कहा कि 60 दिवस की अवधि के बाद पोर्टल पर आमजन की आपत्तियों अथवा दस्तावेज सहित सुझाव देने के लिए 30 दिवस का समय दिया जाए. इसके पश्चात आगामी 60 दिवस में जेडीए द्वारा सोसायटी द्वारा अपलोड रिकॉर्ड तथा आमजन की आपत्तियों के आधार पर लिए निर्णय को सार्वजनिक किया जाए. इस अवधि में समस्त योजनाओं का भौतिक सत्यापन तथा ड्रोन सर्वे कराया जाए. उक्त कार्यवाही के पश्चात जेडीए द्वारा सोसायटी की योजनाओं के नियमन शिविर लगाकर प्राप्त दस्तावेजों  तथा पश्चातवर्ती कार्यवाही के आधार पर नियमानुसार नियमन किया जाए.

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