Oxygen Gas Plant लगाने के लिए सरकारी रियायत की बौछारें, जानिए नए नियम
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Oxygen Gas Plant लगाने के लिए सरकारी रियायत की बौछारें, जानिए नए नियम

कोरोना महामारी (Coronavirus) की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है. हालात यह है अस्पतालों में बेड नहीं है बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

Jaipur : कोरोना महामारी (Coronavirus) की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है. हालात यह है अस्पतालों में बेड नहीं है बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है. ऑक्सीजन (Oxygen) की किल्लत के कारण मरीजों की जान जा रही है. ऐसे में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने बहुत तेजी से कवायद शुरू कर दी है. प्रदेश में मेडिकल प्लांट लगाने के लिए नगर निकाय विभाग की ओर से कई प्रकार की छूट दी गई है.

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देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण मैं इस बार ऑक्सीजन और दवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत सामने आ रही है. लोगों के प्राण बचाने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन (Oxygen Gas Plant) पर बहुत तेजी से निर्भरता बढ़ रही है. राज्य सरकार मान रही है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट हो जिससे ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके. 

इसके मध्यनजर राज्य के नगरीय निकायों द्वारा अपने-अपने संसाधनों से एवं निजी संस्थाओं द्वारा ऑक्सीजन गैस संयत्र स्थापित किए जाने की कवायद की जा रही है . इस संबंध में तकनीकी एवं सुरक्षात्मक प्रावधानों के प्रचलित नियमों के अनुसार निकाय स्तर से सुनिश्चितता किए जाने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन बाद नगरिया निकाय विभाग की ओर से छूट प्रदान की जा रही है.

मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए यह दी जा रही है छूट
ऑक्सीजन गैस प्लांट कृषि, अकृषि भूमि पर स्थापित किए जाने के लिए  प्रभावी एवं ड्राफ्ट मास्टर प्लान के समस्त भू-उपयोगों (प्लांटेशन बैल्ट, पार्क, प्ले ग्राउण्ड आदि को छोडकर) में लाइसेंस योग्य होंगे.

मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 की धारा 90-ए के आवेदन के साथ भूमि अवाप्ति में न होने, कोर्ट में वाद लंबित न होने, भूमि का टाईटल निर्विवादित होने, भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने बाबत शपथ पत्र लिया जाएगा. 

शपथ पत्र लेने के बाद, शपथ के आधार पर 90-ए का आदेश जारी किया जावे. भूमि संबंधित निकाय के नाम दर्ज की जाकर नियमानुसार ले-आउट प्लान, साईट प्लान अनुमोदित कर जारी किया जावे.

अनुमोदन पश्चात उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को गलत पाए जाने की स्थिति मेंलाइसेंस /अनुमोदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा.

मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने हेतु भवन 2020 के अंतर्गत भवन मानचित्र शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है.

मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने हेतु समस्त क्षेत्रफल के पट्टा विलेख संबंधित निकाय स्तर पर ही जारी किए जायेंगे, राज्य सरकार से पृथक से स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी.

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 202 के नियम 0 के अंतर्गत देय प्रीमियम में शत प्रतिशत छूट तथा नियम 20 के अंतर्गत लीज राशि में छूट के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जा रही है.

महामारी की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने 7 दिन में कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

सामुदायिक केंद्र बुक कराने वालों को राहत
राज्य सरकार ने सामुदायिक केंद्र बुक कराने वालों को बड़ी राहत दी है. कोरोना गाइडलाइन के कारणसमारोह नहीं हो पा रहे हैं. लोगों ने सामुदायिक केंद्र बुक करा लिया ऐसे में उनका पैसा फस गया. इसी के चलते LSG ने निकायों को आदेश जारी किए हैं.बुकिंग वाली तिथि पर सामुदायिक केंद्रों में यदि नही हो रहे प्रोग्राम तो बुकिंगकर्ता की समस्त जमा राशि वापस की जाएगी.

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