कोरोना विस्फोट को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.
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Jaipur : कोरोना विस्फोट को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अनुमत सभी दुकानें सुबह पांच घंटे ही खोली जाएंगी. साथ ही बाजार शनिवार-रविवार पूर्णतया बंद रहेंगे. लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट बंद किया गया. तीन घंटे में पूरा करना होगा विवाह आयोजन. रेस्टोरेंट, बेकरी आदि को भी बंद कर दिया गया है. वीक एंड कर्फ्यू रहेगा जारी. नई गाइड लाइन के आदेश 25 अप्रेल सुबह 5 बजे से लागू होंगे.
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बाजार सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगे -
- सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/ थोक (होल सेल) दुकानें - सोमवार से शुक्रवार
- सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक
2. पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/ थोक की दुकानें
सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक
3... कृषि आदान विकेताओं की दुकानें -परिसर
सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक
4 डेयरी एवं दूध की दुकानें,
हर रोज
प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक तथा शाम को 5 से सांय 7 बजे तक
5. मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल-मालाऐं हर रोज - सुबह 6 से 11 बजे तक
6 सब्जियां एवं फलों को ठेले / साईकिल / रिक्शा,/ऑटो-रिक्शा / मोबाईल वैन द्वारा विक्रय पर .
हर रोज
सुबह 6 से प्रात: 11 बजे तक
डेयरी-दूध की दुकानें, मंडियां , फलों, सब्जियों के ठेलों को छोड़कर सभी बाजार दो दिन पूर्णतया बंद रहेंगे .
निजी वाहनों से खरीददारी नहीं करें-
बाजारों में भीड़भाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार ने लोगों को सलाह दी कि कि जहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया
एवं चार पहिया वाहन का प्रयोग ना करें
- नजदीकी दुकान से ही पैदल, साइकिल एवं साईकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा का प्रयोग करते हुए खरीददारी की सलाह दी, जिससे की बाजारों में भीड़-भाड़ ना हो.
- जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व्यापारिक संगठनों से बात कर भीड़ कंट्रोल करने के लिए निर्णय ले सकेंगे
इन पर लगाई पाबंदी -
- प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स आदि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही होगी
- निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी.
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी .
- पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन आदि की अनुमति होगी
- खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानों आदि के सम्बन्ध में वित्त विभाग अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा
तीन घंटे में होगा विवाह --
- तीन घंटे में होगा विवाह समारोह , विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा, इसमें अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी.
- शादी-समारोह से सम्बन्धित पूर्व में दिए गए कपड़े सिलाई, आभूषण आदि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी .
- विवाह के सम्बंध में उपखंड अधिकारी किसी भी सरकारी कर्मचारी को भेजकर सोशल डिस्टेंस, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में मौजूद व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवा सकेंगे. उल्लंघ पाए जाने पर कार्रवाई कर सकेंगे.
प्रदेश में नहीं चल पाएंगे निजी वाहन -
- निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए, ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमति रहेगी
- समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी.
- निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत तक ही अनुमत होंगी, जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा .
भीड़ भाड़ रोकने में एनसीसी-एनएसएस की मदद -
जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान जन जागरूकता के लिए संभावित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में एन.सी.सी-एन.एस.एस आदि का सहयोग लेकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय माइक जरिए से जनता को मास्क पहनने एवं प्रोटोकॉल की पालना के लिए जागरूक करेंगे
निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पम्प सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक -
- सार्वजनिक परिवहन , माल ढुलाई वाहन,अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित ऑउटलेट अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी. परन्तु निजी वाहनों के लिए पेट्रोल -डीजल पम्प एवं एलपीजी सर्विस सुबह 7 से 12 बजे तक की अनुमति रहेगी.
वीक एंड कर्फ्यू रहेगा जारी --
प्रदेश में शुकवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से “वीकेन्ड कर्फ्यू” रहेगा | इसमें अनुमत गतिविधियां जैसे अत्यावश्यक सेवाएं, अस्पताल आने जाने, बैकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा.
आदेश से पहले गृह विभाग की मंजूरी जरूरी -
सभी कलक्टर, पुलिस आयुक्त इन दिशा-निर्देशों में कोई भी परिवर्तन गृह विभाग की पूर्व अनुमति के बाद ही कर सकेंगे. जिला कलक्टर, पुलिस आयुक्त के अपने जिलों में पूर्व में जारी किए गए विभिन्न रद्द कर दिए हैं.
नई गाइड लाइन में यह हैं प्रमुख निर्देश
- वन, वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी आवश्यक विभागों में किया शामिल. इनके कार्यालय समय शाम 4 बजे तक रखा जाएगा |
- कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.
- यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अनुमति के बाद ऐसा कर सकेंगे |
- कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी को ध्यान में रखते हुए की जाएगी.
- शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्कता नहीं होगी, परन्तु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम करेंगे.
- कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा.
- ई-मित्र/आधार केन्द्र को खोलने की अनुमति दी जाती है.
- बैंक, बीमा एवं माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (भाग) की सेवाएँ आमजन के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक रहेगी.
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