राजस्थान हाईकोर्ट ने सीनियर रेजीडेंट शिप के लिए सेवारत चिकित्सकों को अपात्र मानने पर प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है.
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Jaipur: इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश डॉ. जीवन चौधरी व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि याचिकाकर्ता सेवारत चिकित्सक हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए उनका सीनियर रेजीडेंट शिप करना जरूरी हैं. वहीं, राज्य सरकार ने गत 12 जुलाई और बाद में जारी नोटिफिकेशन के आधार पर केवल गैर सेवारत अभ्यर्थियों को ही सीनियर रेजीडेंट शिप करने के लिए पात्र माना. याचिका में कहा गया कि नेशनल मेडिकल कमीशन के गत 14 फरवरी के परिपत्र के तहत सेवारत चिकित्सक भी इसके लिए पात्र हैं.
इसके अलावा यदि याचिकाकर्ताओं ने सीनियर रेजीडेंट शिप की योग्यता अर्जित नहीं की तो वे असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हो सकेंगे.जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
Reporter- Mahesh Pareek
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