Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं में स्थित सैनिक स्कूल में बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले में पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शिक्षक रवींद्र सिंह शेखावत को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं के दोरासर में स्थित सैनिक स्कूल में बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले में आज झुंझुनूं की पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शिक्षक रवींद्र सिंह शेखावत को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए पांच अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए 81 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी बगड़ ने बताया कि सैनिक स्कूल दोरासर में 12 बच्चों ने स्कूल में शिकायत की थी कि उनके टीजीटी अंग्रेजी के टीचर रवींद्र सिंह शेखावत उनके अपने कमरे में बुलाकर उनके साथ यौन शोषण करते है. इस पर सात दिसंबर 2019 को सैनिक स्कूल दोरासर ने अपनी पनिसमेंट मोनेटेरिंग सेल की बैठक बुलाई और मामले में निर्णय लेते हुए टीचर के खिलाफ सदर थाने में पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कराया.
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पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कालीपहाड़ी निवासी 36 वर्षीय शिक्षक रवींद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में करीब पांच साल ट्रायल चला. इस दौरान 36 गवाहों के बयान करवाने के अलावा 85 साक्ष्य दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. आज पोक्सो कोर्ट ने पोक्सो एक्ट की 5/6 में दोषी मानते हुए रवींद्र सिंह को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
इसके अलावा चार अन्य धारा और इसी धारा में कुल 81 हजार रूपए की अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट ने इस मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि सैनिक स्कूल जैसे विद्यालयों में बच्चे अपने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करते है इसलिए ऐसी स्कूलों के शिक्षक, सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बल्कि अभिभावक की भूमिका में भी होते है. यदि अभिभावक के संरक्षण में इस तरह के कृत्य होंगे तो वो गंभीर विषय है और जघन्य अपराध है.
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बता दें कि इस मामले में सबसे पहले एक बच्चे ने सामने आकर स्कूल प्रबंधन को अपने साथ हुए यौन शोषण की बात कही थी. जिसके बाद एक-एक कर 12 बच्चे ऐसे सामने आए थे. आरोपी रवींद्र सिंह शेखावत जिले के ही बगड़ थाना इलाके के कालीपहाड़ी का रहने वाला है लेकिन घटना के वक्त उसका परिवार और वह खुद बीकानेर रहता था.