PM Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र की नरेंद्र मोदी ( narendra modi ) सरकार ने नियम बदले है. इन नियमों में बदलाव इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के जरिए घर तो बनवा लेते थे. लेकिन बाद में सरकार ( government ) की आंखों में धूल झौंकने के लिए कई गलतियां करते थे. ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियम जानने जरुरी है.
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PM Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नियम बदले है. इन नियमों में बदलाव इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए घर तो बनवा लेते थे. लेकिन बाद में सरकार की आंखों में धूल झौंकने के लिए कई गलतियां करते थे. ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियम जानने जरुरी है.
केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत अगर किसी व्यक्ति को आवास आवंटित हुआ है. तो उसके बाद भी सरकार इस बात पर नजर रखेगी कि वो व्यक्ति उस घर में रह रहा है या नहीं. अगर संबंधित व्यक्ति पांच साल तक उस घर में नहीं रहता है तो आवंटन निरस्त ( Allotment Cancelled ) कर दिया जाएगा. सरकार की ओर से फिलहाल जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है. या ऐसे लोग जो ये एग्रीमेंट भविष्य में कराने वाले थे. वो रजिस्ट्री नहीं होगी.
सरकार के नए नियमों के मुताबिक अगर सरकार किसी व्यक्ति के नाम पर पीएम आवास आवंटित करती है और अगर संबंधित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सरकार की ओर से वो मकान उसके परिवार के नाम पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा. लेकिन हस्तातंरित होने के बावजूद केडीए संबंधित व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. सरकार की ओर से इस बात पर ध्यान रखा जाएगा कि क्या वो व्यक्ति पांच साल तक उस घर में रहता है. मतलब सरकार ये जानना चाहती है कि संबंधित व्यक्ति वाकई इस योजना के लिए जरुरतमंद व्यक्ति है या नहीं. पांच साल तक उस घर में रहने के बाद ही सरकार की ओर से लीज बहाल की जाएगी.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब तबके के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरु की थी. Pradhan Mantri Awas Yojana में अब तक 1 करोड़ 30 लाख के करीब मकान बने है. इसमें सरकार की ओर से गरीब परिवारों के मकान बनाए जाते है. सरकार की अधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है.
वेबसाइट के मुख्य पेज पर 2 ऑप्शन मिलेंगे. बेनिफिट्स अंडर 3 कंपोनेंट्स और स्लम ड्वेलर
बेनिफिट्स अंडर 3 कंपोनेंट्स: इसमें वो लोग आते है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से पक्का मकान नहीं बना पाते है
स्लम ड्वेलर- इस कैटेगरी में वो लोग आते है जो झुग्गी बस्तियों में रहते है.
संबंधित व्यक्ति अपनी श्रेणी के हिसाब से आवेदन कर सकता है
अगर ऑनलाइन आवेदन में व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा हो तो पास के नागरिक सेवा केंद्र या ई मित्र पर जाकर बेहद कम फीस देकर आवेदन करवाया जा सकता है.
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