नागौर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक जिला कलेक्टर पीयुष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई.
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Nagaur: नागौर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक जिला कलेक्टर पीयुष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई. जिसमें जिला कलेक्टर समारिया ने सोलिड अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, सिंगल यूज प्लास्टिक, मलबा अपशिष्ट प्रबंधन, बायोमेडिकल वेस्ट, वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्रवाई और खनन क्षेत्रों से निकलने वाले मलबों का डिस्पोजल करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है.
इस दौरान जिला कलेक्टर ने नगरपरिषद आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई करवाने और कचरा संग्रहण की पुख्ता व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें, इसके लिए सभी नगरीय निकायों में डिमांड के अनुसार कचरापात्र रखवाएं और कचरे का समय-समय पर सही ढंग से निस्तारण करवाए. इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि प्लास्टिक जब्ती की प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर जुर्माना भी लगाए.
इस दौरान बैठक में जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से सरकारी और निजी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट संग्रहण की समीक्षा करते हुए जिले के सभी अस्पतालों में निर्बाध रुप से बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण करवाने के निर्देश दिए. साथ ही खनिज अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि खनन कार्य के दौरान निकाले गए मलबे के निस्तारण के लिए आवश्यक प्रबंध हेतु लीजधारकों को पाबंद करें और पालना नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई करें.
साथ ही प्रत्येक खनन क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधरोपण करवाना सुनिश्चित करें. इस दौरान पर्यावरण प्रेमी पद्मश्री अवार्डी हिम्मताराम भांभू ने गिनाणी तालाब के पास लगे पौधों की देखभाल करवाने का सुझाव दिया. वहीं जिला कलेक्टर ने अवैध आरा मशीनों के संचालन की रोकथाम हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को आरा मशीनों के नवीनीकरण करवाने और नवीनीकरण नहीं करवाने की स्थिति में अवैध रुप से संचालित आरा मशीनों का लाईसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने डिस्कॅाम के अधिकारियों को अवैध आरा मशीनों के विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है.
इसी प्रकार राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की रोकथाम और संरक्षण हेतु जिला कलेक्टर ने मोर शिकार प्रकरण में लिप्त आरोपियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने और आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए. इस दौरान जिला कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारी को मोर की सुरक्षा हेतु नियमित रुप से वनकर्मियों द्वारा गश्त करवाने के भी निर्देश दिए.
इस दौरान बैठक में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॅा. मेहराम महिया, उपनिदेशक कृषि विस्तार हरीश मेहरा, उप वन संरक्षक ज्ञानचंद मकवाना, खनि. अभियंता धीरज पंवार, शिक्षा अधिकारी मोहनराम, नगरपरिषद आयुक्त श्रवणराम चौधरी, एडिशनल एसपी ताराचंद, पद्मश्री हिम्मताराम भांभू पर्यावरण समिति सदस्य रामरतन बिश्नोई आदि मौजूद रहे.
Reporter: Damodar Inaniya
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