पीड़िता की मां ने बनेठा थाने में नामजद इस आशय का मामला दर्ज करवाया था कि 8 नवंबर 2021 की रात 11 बजे करीब देशराज मीणा पुत्र किशोर मीणा (24) निवासी मीणा की झोपडिय़ा बनेठा दीवार फांदकर घर में घुसा और कमरे में सो रही उसकी नाबालिग बेटी को जान से मार देने की धमकी देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया.
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Tonk: पोक्सो न्यायालय टोंक ने 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने के एक वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल के कारावास एंव 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है.
जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने बनेठा थाने में नामजद इस आशय का मामला दर्ज करवाया था कि 8 नवंबर 2021 की रात 11 बजे करीब देशराज मीणा पुत्र किशोर मीणा (24) निवासी मीणा की झोपडिय़ा बनेठा दीवार फांदकर घर में घुसा और कमरे में सो रही उसकी नाबालिग बेटी को जान से मार देने की धमकी देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया.
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जिस पर थाना बनेठा ने आरोपी को गिरफ्तार कर पोक्सो न्यायालय में 22 नवंबर 2021 को अभियुक्त के विरुद्ध चालान पेश किया था. पुलिस पेरोकार एड. गुलजार मियां ने बताया कि न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जहां पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित मानते हुए अन्तर्गत धारा 450 आईपीसी में 5 वर्ष और 10 हजार जुर्माना एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई गई. उन्होंने बताया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
Reporter- Purshottam Joshi