यूपी के आगरा (Agra) में दो साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले के खिलाफ अदालत का फैसला आ गया है. पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने दोषी नरेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस पूरे मामले में एक साल के भीतर पूरी कार्रवाई हुई और सजा भी सुना दी गई.
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आगरा: यूपी के आगरा (Agra) में दो साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले के खिलाफ अदालत का फैसला आ गया है. पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने दोषी नरेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस पूरे मामले में एक साल के भीतर पूरी कार्रवाई हुई और सजा भी सुना दी गई.
बल्केश्वर इलाके में पिछले साल हुई थी दरिंदगी
ये मामला आगरा के बल्केश्वर इलाके (Balkeshwar) का है, जहां 15 अक्तूबर 2019 को दो साल की मासूम से होरी लाल उर्फ नरेश (28) ने दरिंदगी की थी. स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) वीके जायसवाल ने उस पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है. उसके घर शिकायत लेकर पहुंचे बच्ची के पिता को धमकी देने के दोषी उसके बड़े भाई नारायण सिंह को चार साल जेल की सजा सुनाई गई है.
कुछ इस तरह से घटी थी घटना
विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने बताया कि जूता कारीगर नरेश बच्ची को शाम सात बजे उसके घर से यह कहकर ले गया था कि खिलाने के लिए ले जा रहा है. बच्ची के पिता से उसकी जान पहचान थी, इसलिए घर में आना जाना था. वह जब पौने आठ बजे उसे छोड़कर गया तो बच्ची लहूलुहान थी और रो रही थी. मां ने इस बारे में पति को बताया तो वह शिकायत लेकर नरेश के घर पहुंचा. तो होरी लाल के भाई नारायण सिंह ने उसे मुंह बंद रखने के लिए धमकाया.
समाज में रहने लायक नहीं होरी लाल उर्फ नरेश
बच्ची के पिता ने अगले दिन 16 अक्तूबर को न्यू आगरा थाने (New Agra Police Station) में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में जज मे टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी होरी लाल इस समाज में रहने के काबिल नहीं है.