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नई दिल्ली: महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने कोरोना (Corona) के मामलों की गंभीरता को समझते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने राज्य में आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की दोनों डोज लगा हुआ सर्टिफिकेट लेकर आना जरूरी कर दिया है. अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी है ऐसे में उसको 72 घंटे पुरानी RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.
सरकार के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा. राज्य में आने वाले हर व्यक्ति पर ये आदेश लागू होगा.
सरकार ने नई गाइडलाइन में कहा है कि राज्य में आने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट तो जरूरी है ही साथ ही दूसरी डोज लगे हुए कम से कम 14 दिन हो गए हों. वहीं जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है उनको 72 घंटों पुरानी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.
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ये कड़े नियम इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले दिनों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के केस निकल रहे हैं. राज्य में डेल्टा वेरिएंट के 55 मामले मिले हैं वहीं अब तक 5 लोगों की मौत डेल्टा वेरिएंट की वजह से हो चुकी है, जिनमें से दो लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थीं उसके बाद भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने उनको अपनी चपेट में ले लिया.
बता दें महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 5560 नए कोरोना के मामले मिले हैं. राज्य में 64570 कोरोना के सक्रिय मामले हैं