सारदा घोटाला: ममता के करीबी IPS राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर SC में सुनवाई आज
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सारदा घोटाला: ममता के करीबी IPS राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर SC में सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बताया था कि फिलहाल राजीव कुमार की अर्जी पर सुनवाई के लिए तीन जजों की स्पेशल बेंच का फिलहाल गठन नहीं किया जा सकता. ऐसे में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राजीव कुमार गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा लिया था

नई दिल्ली: सारदा चिटफंड घोटाले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.दरअसल, राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत दायर की है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की अर्जी पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित करने से इंकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बताया था कि फिलहाल राजीव कुमार की अर्जी पर सुनवाई के लिए तीन जजों की स्पेशल बेंच का फिलहाल गठन नहीं किया जा सकता. ऐसे में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राजीव कुमार गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा लिया था हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को 24 मई तक गिरफ्तारी से राहत दी थी और अग्रिम जमानत संबंधित अदालत में दाखिल करने को कहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल के चलते राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेकेट्री मलय डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले को बंद करने से इंकार कर दिया था. सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में किए खुलासे बहुत गम्भीर है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट सीलबंद कवर में है, लिहाजा कोर्ट के लिए कोई आदेश करना सही नहीं करेगा. कोर्ट ने सीबीआई को 10 दिनों के अंदर उचित एप्लीकेशन दायर करने को कहा था. कोर्ट ने राजीव कुमार को 10 दिनों के अंदर सीबीआई की अर्ज़ी पर जवाब देने को कहा था.कोर्ट ने कहा था कि हम कोई अंतिम राय बनाने से पहले दोनों पक्षों को सुनेंगे. 

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गौरतलब है कि सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था.पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार शिलांग में सीबीआइ के सामने पेश होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी औरकोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों अधिकारियों से अवमानना पर 18 फ़रवरी तक जवाब देने को कहा था. 

कोर्ट ने कहा था कि अगर जवाब देखने के बाद जरूरत लगी तो अधिकारियों को 20 तारीख को निजी तौर पर पेश होना होगा, अगर ऐसा होता है तो 19 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सूचना दी जाएगी.सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ मेंदिक्कत क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा था कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआइ के समक्ष पेश होना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम पुलिस आयुक्त कोखुद को उपलब्ध कराने और पूरी तरह से सहयोग करने का निर्देश देंगे, हम बाद में अवमानना याचिका से निपटेंगे. 

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