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नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को देश के सभी राज्यों में स्थित कोरोना अस्पतालों (Covid Hospitals) की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किया है. सर्वोच्च अदालत ने ये भी साफ किया है कि निर्देशों की पालना नहीं करने वाले अस्पताल प्रबंधकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
4 हफ्ते की मियाद मिली
इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को चार सप्ताह की मियाद समय देते हुए कहा कि सभी 'कोरोना अस्पतालों' में आग से सुरक्षा के लिए जरूरी ऑडिट कराने के बाद फायर डिपार्टमेंट (Fire Department) से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना होगा वहीं नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी जो समय समय पर मानकों की पालना को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाएगा.
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रोस्टर बनाने की निर्देश
सबसे बड़ी अदालत ने कोविड अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सरकार ऐसा तंत्र विकसित करें जिसमें लगातार काम कर रहे डॉक्टरों को क्रमवार ब्रेक दिया जाए.' अदालत ने ये भी कहा कि जिन अस्पतालों की NOC एक्सपायर हो चुकी है इस स्थिति में उसे चार हफ्ते की भीतर एनओसी रिन्यू करानी होगी.
मामला देख रही बेंच ने ये भी कहा कि राजनीतिक रैलियों व कोरोना वायरस (Corona Virus) से संक्रमण फैलने यानी कोविड-19 दिशानिर्देशों का मामला चुनाव आयोग (Election Commision) देखेगा.
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