याचिका में कोरोना महामारी के दौर में लोगों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय राहत योजना बनाने, न्यूनतम राहत तय करने की भी मांग की गई है. SC में 4 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई होगी.
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नई दिल्ली: पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को NDRF में ट्रांसफर करने की मांग की गई है. इस मामले में SC ने केंद्र को नोटिस भी जारी किया है.
याचिका में कोरोना महामारी के दौर में लोगों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय राहत योजना बनाने, न्यूनतम राहत तय करने की भी मांग की गई है. SC में 4 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई होगी.
इसके अलावा बैंकों के कर्ज की किश्त की अदायगी पर मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज माफी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय आज अपना पक्ष रखेंगे जोकि बैंक ब्याज माफी के हक में नहीं है.
इससे पहले सुनवाई में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme-Court) ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों को एक संयुक्त बैठक बुलाने के लिए कहा था ताकि यह तय किया जा सके कि 31 अगस्त तक छह महीने की मोरेटोरियम अवधि के दौरान ईएमआई पर ब्याज बैंकों द्वारा वसूला जा सकता है या नहीं.
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पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो पूरा ब्याज माफ करने के लिए नहीं, बल्कि मोरेटोरियम के दौरान किश्त टालने वालों के ब्याज पर ब्याज न लगाए. वित्त मंत्रालय और RBI को आपस में बैठक करने को लेकर कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों की बैठक का इंतजाम करें. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक पहलू लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है. ये सामान्य समय नहीं हैं. एक ओर ईएमआई पर मोहलत दी जा रही है, लेकिन ब्याज में कुछ भी नहीं. यह ज्यादा नुकसान वाली बात है.
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