प्रमोशन में आरक्षण पर केंद्र को SC से राहत नहीं, सरकार ने पेश की ये दलील
Advertisement
trendingNow1716283

प्रमोशन में आरक्षण पर केंद्र को SC से राहत नहीं, सरकार ने पेश की ये दलील

केंद्र सरकार ने दलील दी कि आरक्षण के जरिए पदोन्नति ना दिए जाने के कारण शासन चलाने में परेशानी हो रही है. एक लाख 30 हजार पदों पर एड-हॉक पदोन्नति दी जानी है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देकर पदोन्नति देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को फिलहाल राहत देने से मना कर दिया है. सरकार ने मौजूदा समय में पदोन्नति की इजाजत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी.

चीफ जस्टिस ने कहा एस. ए. बोबडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने अप्रैल 2019 के आदेश में कोई संशोधित नहीं करने जा रहा है या SC/ST के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामलों में कोई स्पष्टीकरण भी जारी नहीं कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी को नहीं सुना.

सरकार ने दलील दी कि आरक्षण के जरिए पदोन्नति ना दिए जाने के कारण शासन चलाने में परेशानी हो रही है. एक लाख 30 हजार पदों पर एड-हॉक पदोन्नति दी जानी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी है.

ये भी पढ़े- PM मोदी ने मणिपुर में रखी 'जल आपूर्ति परियोजना' की आधारशिला, हर घर में पहुंचेगा जल

चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि इस मामले पर चार सप्ताह बाद विस्तृत सुनवाई होगी जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

ये भी देखें-

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news