Noida में फिर बढ़ी सख्ती, धारा 144 लागू; मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के लिए भी बने नए नियम
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Noida में फिर बढ़ी सख्ती, धारा 144 लागू; मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के लिए भी बने नए नियम

Uttar Pradesh News Today: नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू (Section 144 imposed) की गई है. मेडिकल सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.

फाइल फोटो.

नोएडा: आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) फैलने से रोकने के लिए नोएडा (Noida) में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू (Section 144 imposed) की गई है. एडिशनल डीसीपी Law and Order श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन (Shravan), शिवरात्रि (Shivratri), बकरीद (Bakra-Eid), स्वतंत्रता दिवस (Independence Day), मोहर्रम (Muharram), रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) और जन्माष्टमी (Janamashtami ) जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते जिले में धारा 144 लागू की गई है.

  1. नोएडा में 30 अगस्त तक धारा-144 लागू
  2. प्रशासन ने बड़े पैमाने पर लगाए प्रतिबंध
  3. मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के लिए बने नए नियम

ये निर्देश जारी

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि मेडिकल सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी. शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी. मेट्रो, बस और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी. 

मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के लिए बने ये नियम

उन्होंने बताया कि ऑटो में ड्राइवर के साथ दो लोग, बैटरी वाले ई-रिक्शे में ड्राइवर सहित तीन लोग और चार पहिया वाहन में चार व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठ सकते. पांडे ने बताया कि धर्म स्थलों में एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे. मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों को आने की परमीशन होगी.

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नियम तोड़े तो सख्त कार्रवाई

मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड की दुकानों में खड़े होकर या बैठ कर खाने की परमीशन नहीं होगी. हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी, कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा. कोई भी व्यक्ति बिना परमीशन के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेगा और ना ही चक्का जाम कर सकेगा. उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत सख़्त कार्रवाई की जाएगी. 
(इनपुट: भाषा)

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