नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने इस मामले में इनकम टैक्स जांच को हरी झंड़ी दे दी है. गांधी परिवार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी.
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर कार्यवाही पर रोक लगाने से शुक्रवार (12 मई) को मना कर दिया और उनसे कर अधिकारियों से संपर्क करने को कहा. इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य शामिल हैं. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा, ‘हम आपकी रिट याचिका पर विचार करने को तैयार नहीं हैं. बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें और आयकर आकलन अधिकारी से संपर्क करें.’
अदालत ने यह भी कहा कि कंपनी ने अपनी शिकायतों के साथ आकलन अधिकारी से संपर्क नहीं किया है, इसलिए वह पहले आयकर विभाग से संपर्क करे और अपने दस्तावेज सौंपे. पीठ ने कहा कि अगर वह तब भी संतुष्ट नहीं होती है तो कंपनी उसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है. पीठ का मूड भांपते हुए फर्म की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका वापस ले ली. अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया और इसे वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया.
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यंग इंडियन ने उच्च न्यायालय से संपर्क करके आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने और नेशनल हेराल्ड संपत्ति हथियाने के मामले में उसके खिलाफ जारी पुनर्आकलन नोटिसों को निरस्त करने का निर्देश देने की मांग की थी. कंपनी को आकलन वर्ष 2011-12 के लिए नोटिस जारी किया गया था. आयकर विभाग के वकील ने याचिका का विरोध किया. उसने कहा कि फर्म ने आकलन अधिकारी से संपर्क नहीं किया है इसलिए याचिका विचारणीय नहीं है.
भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपनी निजी फौजदारी शिकायत में गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी करने और महज 50 लाख रुपये का भुगतान करके धन हथियाने का आरोप लगाया था, जिसके जरिए यंग इंडियन ने 90.25 करोड़ रुपये वसूल करने का अधिकार हासिल किया था. एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड पर यह राशि कांग्रेस पार्टी का बकाया था.
आयकर विभाग को जांच के लिए हरी झंडी
शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने यंग इंडिया कंपनी की जांच इनकम टैक्स द्वारा कराए जाने को हरी झंडी दे दी गई है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी सख्त रवैया नहीं अपना सकती और उसे अपने दस्तावेज इनकम टैक्स को सौंपने होंगे. यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है. मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जांच करने का अधिकार है. इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद सोनिया और राहुल गांधी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में इनकम टैक्स जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
यह है मामला
बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है. वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए. लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है.
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5000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा का आरोप
गौर हो कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा. विभाग सोनिया और राहुल से पूछताछ भी कर सकता है. बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया व अन्य ने मिलकर षड्यंत्र रचा, जिसके बाद असोसिएटिड जरनल लिमिटेड को 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए वसूलने का अधिकार ले लिया. स्वामी ने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है.