Terror Funding Case: कोर्ट में ED की दलील- आतंकी हाफिज सईद के संपर्क में था शब्बीर शाह
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Terror Funding Case: कोर्ट में ED की दलील- आतंकी हाफिज सईद के संपर्क में था शब्बीर शाह

शब्बीर शाह (Shabir Shah) की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि अगर इस वक्त आरोपी को रिहा किया गया तो भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश का भंडाफोड़ करने की कोशिश बेकार जा सकती है. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार शब्बीर शाह की मंगलवार को NIA कोर्ट में पेशी हुई. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि कश्मीर घाटी में लंबे वक्त से अशांति फैलाने के लिए शाह पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की मदद ले रहा था.

  1. ईडी ने जमानत का किया विरोध
  2. 'आतंकी हाफिज से सीधा संपर्क'
  3. 'कश्मीर में आशांति फैलाने का काम'

हाफिज सईद से सीधा संपर्क

प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को यह भी बताया कि शब्बीर शाह मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आंतकी हाफिज़ सईद के लगातार संपर्क में था और भारत के खिलाफ साजिश रचने में शामिल था. साथ ही जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि शाह इसके अलावा शफी शायर के भी संपर्क में था जो भारत की जेल से रिहा होकर पाकिस्तान भाग चुका है. 

शाह की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि अगर इस वक्त आरोपी को रिहा किया गया तो भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश का भंडाफोड़ करने की कोशिश बेकार जा सकती है. अदालत में शब्बीर शाह के वकील की मौजूदगी न होने की वजह से इस मामले की सुनवाई को अब 29 जून तक के लिए टाल दिया गया है. 

ये भी पढ़ें: अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की बेटी ने किया जम्मू-कश्मीर में टॉप

30 दिन की न्यायिक हिरासत

बता दें कि टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार मसरत आलम, आसिया अंद्राबी और शब्बीर शाह की NIA कोर्ट में 14 जून को भी पेशी हुई थी. इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 30 दिन (12 जुलाई) के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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