Trending Photos
मुंबई: हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि खाना बनाते वक्त पहली रोटी कुत्ते के हिस्से की निकालकर उसे खिलानी चाहिए. कुत्ते को कालभैरव का रूप माना जाता है. कहते हैं कि कुत्ते को खाना खिलाने से बरकत होती है. शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और आपकी किस्मत भी बदल सकती है. आजकल को कुत्ते की वफादारी की मिसाल भी दी जाती है. लोग इसलिए कुत्ते को घरों मे भी पालते हैं और हाई सोसायटी में महंगी नस्ल के कुत्ते पालना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है.
हाल ही में नवी मुंबई की एक हाउसिंग सोसायटी में कुत्तों से प्रेम दिखाना और खाना खिलाना कई लोगों को बहुत महंगा पड़ गया. हाउसिंग सोसायटी ने इन पर लाखों का जुर्माना लगा दिया. ये लोग कुत्तों को सुबह-शाम खाना खिलाते थे और सोसायटी के नियमों के मुताबिक इसे जुर्म मानते हुए जुर्माना लगा दिया गया.
आपको बता दें कि नवी मुंबई के नेरूल-बेलापुर में 47 एकड़ में फैले NRI COMPLEX में 46 इमारतें हैं. इन्हीं में से एक इमारत में रहने वाली अंशु सिंह पर कुत्तों को खाना खिलाने के लिए 8 लाख का फाइन लगा दिया गया. सिर्फ अंशु सिंह पर ही नहीं दो अन्य पर भी भारी जुर्माना लगाया गया है. इनमें से 1 नीलम दत्ता पर 6 लाख और लीला वर्मा पर 55 हजार का फाइन लगाया गया है.
यह भी पढ़ें: केंद्रीय मंत्री नकवी बोले- शादी की मिनिमम ऐज पर सवाल उठाने वालों की सोच तालिबानी
हाउसिंग सोसायटी ने कुत्तों से जुड़े मामलों में अलग-अलग फाइन की रकम तय कर रखी है. फरवरी 2020 से लागू नियमों के अनुसार कुत्तों को खाना खिलाने पर पहली बार 1 हजार और दूसरी बार से 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. लेकिन अगर कुत्ते ने किसी को काटा तो फीडर पर 50 हजार का जुर्माना, कुत्ता किसी के पीछे भागा तो 25 हजार का जुर्माना लगेगा. वहीं अगर कुत्ते ने सोसायटी परिसर में पॉटी की तो 10 हजार का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा कुत्ता अगर किसी पर भौंका तो 5 हजार का ज़ुर्माना भरना होगा.
हाउसिंग सोसायटी के ये नियम आपको अजीब लग सकते हैं. लेकिन सोसायटी पदाधिकारियों की अपनी दलील है. उनका कहना है कि वो कुत्तों के खिलाफ नहीं है लेकिन परिसर में कुत्तों के घूमने से होने वाली गंदगी और वहां रहने वालों को होने वाली असुविधा की वजह से ऐसे नियम बनाने पड़े.
यह भी पढ़ें: चीन से तनातनी के बीच वायु सेना चीफ का बड़ा बयान, कहा- हर वक्त एक्शन के लिए तैयार
अंशु सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ कानून की शरण भी ली. उनके वकील का कहना है कि जानवरों को लेकर कई तरह के कानून बने हुए हैं लेकिन सोसायटी की तरफ से जिस तरह जुर्माना लगाया गया वो अमानवीय होने के साथ गैर कानूनी भी है.
LIVE TV