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Shrikant Tyagi Case: नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले 'गालीबाज' नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गई है. सूरजपुर कोर्ट की निचली अदालत ने आईपीसी 419 और 420 की धाराओं में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. छेड़छाड़ के मामले में दर्ज FIR में सुनवाई की अगली तारीख का ऐलान होना बाकी है. बता दें कि ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में घुसे छह युवकों को जमानत मिल गई है. इन 6 युवकों के सोसाइटी में घुसने पर ही बवाल हुआ था.
निचली अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी
श्रीकांत त्यागी के वकील ने जमानत अर्जी अपर सिविल जज नूपुर श्रीवास्तव की अदालत में लगाई थी. यह मुकदमा श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत दर्ज किया गया है. अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अब सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई है. जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई की जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि नोएडा सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में महिला से अभद्रता करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया था. त्यागी के साथ उसके अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए थे. यह मामला 5 अगस्त का है. मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था. इसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था. पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं. आखिरकार उसे मेरठ से पकड़ा गया था.
'स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था विधायक का स्टीकर'
श्रीकांत त्यागी के मामले ने जब तूल पकड़ा तो उसके खिलाफ कई कार्रवाइयां की गईं. उसकी एक गाड़ी पर तो विधानसभा सचिवालय का स्टीकर तक लगा हुआ था. पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि उसकी गाड़ी पर जो विधानसभा सचिवालय का स्टीकर लगा था, वो स्टीकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसे दिया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीकांत त्यागी की पांच गाड़ियों को सीज किया था. जिनमें से एक पर विधायक का स्टीकर लगा हुआ मिला था.
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