चावला ने अपनी बेल ऐप्लीकेशन में कहा था कि जेल में स्थिति हाइजीनिक नहीं है और कोरोना संक्रमण का भी खतरा है.
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नई दिल्ली: साल 2000 में मैच फिक्सिंग (Match Fixing) रैकेट में आरोपी संजीव चावला (Sanjeev Chawla) को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने जमानत दे दी है. चावला को प्रत्यर्पित किया गया था. संजीव चावला को 2 लाख रूपए के निजी मुचलके पर बेल दी गई है.
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 76 दिन हिरासत में बिताए हैं, जांच पूरी हो चुकी है. चार्जशीट फाइल की जा चुकी है और इस केस में दो अन्य आरोपी पहले से ही बेल पर हैं. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि कोविड 19 की स्थिति को देखते हुए संजीव चावला को बेल दी जाती है.
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हालांकि यह बेल कुछ शर्तों पर दी गई है. संजीव चावला बिना इजाजत के भारत से बाहर नहीं जा सकता. संजीव चावला को उसका और उसके भाई का फोन नंबर मुहैया कराना होगा और यह फोन नंबर हमेशा काम करते रहें. संजीव चावला को वॉइस सैंपल और स्पेसिमेन हैंडराइटिंग देने का भी निर्देश दिया गया है.
चावला ने अपनी बेल ऐप्लीकेशन में कहा था कि जेल में स्थिति हाइजीनिक नहीं है और कोरोना संक्रमण का भी खतरा है. इसलिए उसे बेल दी जाए. चावला ने अपनी अर्जी में यह भी कहा था कि उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले का नहीं है, वह एक ब्रिटिश नागरिक है और एक इज्जतदार परिवार से संबंध रखता है. उसने यह भी कहा था की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी उसे शर्तों पर बेल दे दी थी जब उसे 2015 में दिल्ली कोर्ट से जारी हुए वारंट के आधार पर अरेस्ट किया गया था.
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