इलाहाबाद HC की योगी सरकार को सलाह, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर ना भेजें जेल
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इलाहाबाद HC की योगी सरकार को सलाह, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर ना भेजें जेल

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है.

फाइल फोटो

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है. इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को सलाह दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने के मामले में लोगों को जेल भेजने के बजाय जागरूक किया जाए.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार की इस सख्त कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जेल में लोगों की भीड़ बढ़ने से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है इसीलिए कोरोना संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल ना भेजा जाए बल्कि जागरूक किया जाए. कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले आगरा के 6 याचिकाकर्ताओं को SSP आगरा के सामने आश्वासन दाखिल करने का निर्देश दिया है.

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता COVID-19 से जुड़ी हुई गाइडलाइन का पालन करने का आश्वासन SSP आगरा के सामने दाखिल करेंगे, जिस पर SSP आगरा विचार करके निर्णय लेंगे. फिलहाल कोर्ट ने विवेचना में सहयोग करने की शर्त पर पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस एस. डी. सिंह की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है.

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