मालेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुरोहित को सुना जाए
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मालेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुरोहित को सुना जाए

शीर्ष अदालत ने इस साल 20 अप्रैल को पुरोहित को इस कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाने की वैध अनुमति का मुद्दा निचली अदालत में उठाने की छूट प्रदान की थी.

अदालत ने मुकदमा शुरू करने के लिये दो नवंबर की तारीख निर्धारित की थी.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंबई हाईकोर्ट से कहा कि 2008 के मालेगांव विस्फोट कांड के आरोपियों में से एक ले. कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की इस दलील पर 21 नवंबर के सुनवाई की जाये कि बगैर किसी वैध स्वीकृति के ही उस पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है. शीर्ष अदालत ने इस साल 20 अप्रैल को पुरोहित को इस कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाने की वैध अनुमति का मुद्दा निचली अदालत में उठाने की छूट प्रदान की थी. हालांकि, निचली अदालत ने बगैर किसी वैध अनुमति के उन पर मुकदमा चलाने के मुद्दे को अस्वीकार करते हुये उनके खिलाफ आरोप निर्धारित कर दिये थे.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ के समक्ष पुरोहित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि निचली अदालत ने उन पर मुकदमा चलाने की किसी वैध अनुमति के अभाव के मुद्दे पर सही तरीके से विचार के बगैर ही आरोप निर्धारित कर दिये. पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा कि 21 नवंबर को पुरोहित की याचिका पर विचार किया जाये.

पीठ ने कहा, ‘‘इस याचिका में उठाये गये मुद्दे पर बंबई उच्च न्यायालय द्वारा 21 नवंबर को विचार किया जा रहा है.  इस तथ्य के मद्देनजर हम इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करना जरूरी नहीं समझते बल्कि इसकी बजाये उच्च न्यायालय से निर्धारित तारीख पर इस पर विचार करके फैसला करने का अनुरोध करते हैं. ’’

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शीर्ष अदालत ने 21 अगस्त, 2017 को पुरोहित को जमानत देते हुये भी कहा था कि मुकदमा चलाने की अनुमति का मुद्दा आरोप निर्धारण की प्रक्रिया के समय उठाया जा सकता है. इससे पहले, विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट कांड में पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य के खिलाफ आतंक के आरोप निर्धारित किये थे.  अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिये दो नवंबर की तारीख निर्धारित की थी.  मुंबई से करीब दो सौ किलोमीटर दूर मालेगांव में एक मस्जिद के पास 29 सितंबर, 2008 को हुये इस विस्फोट में छह व्यक्ति मारे गये थे और एक सौ से अधिक जख्मी हुये थे. 

इनपुट भाषा से भी 

 

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