प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, दिल्ली सरकार ने जारी किया ये आदेश
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प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, दिल्ली सरकार ने जारी किया ये आदेश

दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस के अलावा कोई ओर शुल्क लेने पर रोक लगा दी. सरकार ने चेतावनी दी है कि टयूशन फीस के अलावा कोई ओर चार्ज वसूलने पर दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस के अलावा कोई ओर शुल्क लेने पर रोक लगा दी. इस संबंध में दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 18 अप्रैल को जारी निर्देशों की वैधता बरकरार रखते हुए नया आदेश जारी किया है. 

शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर के मुताबिक जब तक स्कूल नहीं खुल जाते, तब तक निजी स्कूल पैरंट्स से ट्यूशन फीस के अलावा कोई ओर शुल्क नहीं ले सकते. स्कूल खुलने के बाद भी वे गुजरे समय का परिवहन शुल्क नहीं वसूल सकेंगे. 

आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेगा. चाहे वह डीडीए की रियायती जमीन पर बना हो या अपनी निजी जमीन पर. यदि कोई स्कूल फीस बढ़ाना चाहता है उसे शिक्षा निदेशक से मंजूरी लेनी होगी. 

स्कूलों को बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लास में शामिल करना होगा. इसके लिए उन्हें स्टूडेंट्स को आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करवाना होगा. 

सर्कुलर में कहा गया यदि कोई पैरंट्स आर्थिक दिक्कतों की वजह से स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं तो स्कूल प्रबंधक उन्हें ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं करेंगे. स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि वे फंड की कमी को आधार बनाकर अपने स्टाफ की सैलरी में कटौती या बंद करने की कार्रवाई नहीं करेंगे. 

शिक्षा निदेशालय ने कहा कि यदि कोई स्कूल प्रबंधक पैरंट्स से वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क जैसे चार्ज वसूलता है तो वह गैरकानूनी कृत्य होगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया कि यदि उन्होंने ट्यूशन फीस के अलावा कोई ओर फीस वसूली है तो वह तुरंत उसे वापस करें. ऐसा न करने पर वे अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार होंगे. 

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