गुजरात POCSO अदालत ने दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए मुआवजे की मंजूरी दी
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गुजरात POCSO अदालत ने दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए मुआवजे की मंजूरी दी

गुजरात के वडोदरा की एक पोक्सो अदालत ने दो नाबालिग बलात्कार पीड़िता की दुर्दशा का स्वत: संज्ञान लेते हुये गुजरात पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दो लाख एवं 75 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. 

फ़ाइल फोटो

अहमदाबाद: गुजरात के वडोदरा की एक पोक्सो अदालत ने दो नाबालिग बलात्कार पीड़िता की दुर्दशा का स्वत: संज्ञान लेते हुए गुजरात पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दो लाख एवं 75 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. इस योजना की शुरुआत पिछले साल 26 अप्रैल को हुई थी.

सावली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए जे कनानी ने शनिवार को दोनों किशोरियों को दो लाख एवं 75 हजार रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकारी को इसके कार्यान्वयन का आदेश दिया. अदालत ने दोनों मामलो में योजना के प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा और अन्य खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त अंतरिम राहत का भुगतान करने का भी आदेश दिया.

इस योजना के तहत एक पीड़ित, आश्रित, अभिभावक, माता पिता अथवा स्थानीय पुलिस थाने का थानेदार इस मामले में मुआवजे के लिये राज्य अथवा जिला कानूनी सेवा अधिकारी के पास मुआवजे के लिये प्राथमिकी, मेडिकल रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, अदालती आदेश और इस तरह के अन्य दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकता है. राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकारी पीड़ित को मुआवजे अथवा राहत के मद्देनजर स्वत: सिफारिश भी कर सकते हैं.

(इनपुट- एजेंसी भाषा)

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