विमान में अपहरण की फैलाई थी अफवाह, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया 5 करोड़ का जुर्माना
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विमान में अपहरण की फैलाई थी अफवाह, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया 5 करोड़ का जुर्माना

विशेष एनआईए अदालत ने कहा कि दोषी कारोबारी बिरजू सल्ला द्वारा जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि प्रभावित विमान में सवार रहे चालक दल के सदस्यों और यात्रियों के बीच बांटी जाएगी. 

(प्रतीकात्मक फोटो)

अहमदाबाद: एक विशेष एनआईए अदालत ने मंगलवार को मुंबई के एक कारोबारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी कारोबारी ने अक्टूबर 2017 में जेट एयरवेज के एक विमान में अपहरण की धमकी वाला नोट लिखकर छोड़ा था.

विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश के एम दवे ने कहा कि दोषी कारोबारी बिरजू सल्ला द्वारा जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि प्रभावित विमान में सवार रहे चालक दल के सदस्यों और यात्रियों के बीच बांटी जाएगी. 

पांच करोड़ का जुर्माने राशी में से दोनों पायलट को - एक-एक लाख रुपये, सभी एयर होस्टेस को 50-50 हजार, मुसाफिरों को 25-25 हजार का मुआवजा दिया जाएगा. 

क्या है मामला?
बिरजू सल्ला पर 30 अक्टूबर को विमान के शौचालय के टिशू पेपर बॉक्स में अंग्रेजी और उर्दू में धमकी भरा नोट लिखकर विमान अपहरण की अफवाह फैलाने का आरोप है.

घटना के बाद, सल्ला ‘राष्ट्रीय उड़ान निषेध सूची’ में डाला जाने वाला पहला व्यक्ति बना था और उसपर कड़े विमान अपहरण रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था.

एनआईए ने पिछले साल जनवरी में उसके खिलाफ विमान अपहरण रोधी कानून की धाराओं 3 (1), 3 (2)(ए) और 4 (बी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था. उसे अक्टूबर 2017 में विमान के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग के बाद गिरफ्तार किया गया था.

(इनपुट - एजेंसी)

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