कभी-कभी एक इंसान की पहचान ही सबसे बड़ा सवाल बन जाती है. एक तरफ दस्तावेजों की कमी की वजह से उसे बांग्लादेशी बताकर मुल्क से बाहर भेजने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ वही शख्स खुद को दिल्ली में पैदा हुआ हिंदुस्तानी नागरिक बताकर अदालत के दरवाजे पर इंसाफ की गुहार लगा रहा है.
ଶୁଣାଣି ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, E20 ପେଟ୍ରୋଲ ନୀତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
Karnatka HC on Ashraf Lynching Accused Bail: मंगलुरु मॉब लिंचिंग मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी नटेश कुमार को जमानत दे दी. 36 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ मुस्लिम नौजवान अशरफ की हत्या के इस केस में नटेश आरोपी नंबर चार है. इस वारदात की अगुवाई बीजेपी कॉर्पोरेटर संगीत नायक के शौहर रविंद्र नायक ने की. आरोपी को जमानत मिलने के बाद मॉब लिंचिंग के मामलों को नए सिरे बहस शुरू हो गई है.
Karnataka High Court: अक्सर देखा जाता है कि लिव-इन में रहने वाले पार्टनर की आपस में किसी न किसी वजह से नोंक-झोंक हो जाती है. कभी-कभी मामला इतना बढ़ जाता है कि पार्टनर थाने-अदालत का चक्कर काटने लगते हैं. ऐसे में लिव-इन पार्टनर को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है.
Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए एक्स कॉर्प की याचिका को खारिज कर दिया. जानिए इस याचिका में क्या मांग की गई थी.
टैक्स विभाग ने फ्लिपकार्ट पर मोबाइल चार्जर को “unscheduled commodities” (गैर-निर्धारित वस्तु) मानकर ज्यादा टैक्स दर लगाई थी. इस वजह से विभाग ने कंपनी से करीब ₹23 करोड़ की मांग कर दी. राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Taxes Department) को फ्लिपकार्ट को ₹16.1 करोड़ रुपये कैश में वापस करने होंगे.
अस्पताल में इलाज कराने के बाद अगर आपको पता चले कि आपके क्लेम को खारिज कर दिया गया है यानी अब आपको कोई रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी. कुछ ऐसा ही हुआ एक एसोसिएट प्रोफेसर के साथ. उन्होंने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट पहुंचे. इस मामले में पेच यह था कि अस्पताल ने अपना नाम ही बदल लिया था.
Karnataka News: कर्नाटक के जामखंडी स्थित रामतीर्थ मंदिर परिसर में तीन मुस्लिम युवकों ने इस्लाम से जुड़ी किताबें बांटी थीं. इस पर हिंदू संगठनों के लोगों ने हंगामा किया और तीनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया. अब इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और तीनों मुस्लिम युवकों को बरी कर दिया है.
Bengaluru Stadium Stampede Case: ବିଚାରପତି କେସର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ "ମୋତେ ଗିରଫ କର" ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କି? ଏହା ଉପରେ, ଏଜି (ଆଡ୍ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ) କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ପଚାରିଥିଲେ "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ?"
Chinnaswamy Stadium Stampede: पहली बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली आरसीबी के जश्न में भगदड़ हो गई थी. जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी. इस हादसे के बाद हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्त हो गया है. हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार से 9 सवाल पूछे हैं.
Karnataka High Court: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା (UCC) ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
Karnataka High Court verdict: हाई कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा कि प्राथमिकी एससी/एसटी समुदाय के किसी सदस्य द्वारा दर्ज नहीं कराई गई थी और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि छात्रों ने जानबूझकर दलित समुदाय के सदस्यों को अपमानित या धमकाने की कोशिश की थी.
Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने लाडले मशक दरगाह परिसर पर स्थित शिवलिंग में हिंदुओं को पूजा करने के अनुमति दे दी है. यहां पर धार्मिक अनुष्ठान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.
Supreme Court on Jai Shri Ram Slogan Inside Mosque: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को दो लोगों के खिलाफ मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने पर की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया था. इसके बाद शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
High Court: ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉସୁକାଇବା ବିନା ଏପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଉସୁକାଇବା ସହ ସମାନ ନୁହେଁ।
Jai Shree Ram in Mosque: हाल में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसले में 'मस्जिद में जय श्रीराम' के मामले में बड़ा फैसला दिया. दो लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द कर दिया गया. देशभर में यह मामला चर्चा में है.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, "यह कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर करारा तमाचा है। जो भी उन्होंने प्रश्न उठाए थे, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सबका उत्तर दे दिया है। सिद्धारमैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए...इस मामले की CBI द्वारा जांच कराई जानी चाहिए..."
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कोलेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.MUDA मामले में अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. दरअसल, MUDA मामले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है.
MUDA ज़मीन मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बहुत बड़ा झटका कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया है. हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें उन्होंने गवर्नर के मुकदमे चलाने की मंजूरी को चुनौती दी थी. परा मामला दरअसल MUDA यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ा है. आरोप है कि MUDA ने मैसूर शहर के प्रमुख स्थान पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 प्लॉट आवंटित किए. 17 अगस्त को इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी. अब बीजेपी इस मामले में सिद्धारमैया से तुरंत इस्तीफा देने की मांग कर रही है.
Karnataka High Court Judge sexist remarks: देशभर की अदालतों की कार्यवाही को शुचितापूर्वक, पारदर्शी रूप से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) लगातार प्रयासरत है. इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की महिला वकील पर टिप्पणी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड (CJI Chandrachud) की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने एक्शन लिया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जज वी. श्रीशनंद ने बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को ‘मिनी पाकिस्तान’ कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रैफिक की समस्या पर सुनवाई के दौरान दिए गए इस बयान से धार्मिक पहचान और समुदायों के बीच बढ़ते तनाव को और हवा मिली है। इस बयान के पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे।
Karnataka HC Judge Controversy: कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज का वीडियो कुछ घंटे से वायरल है. कुछ दिन पहले ट्रैफिक से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान (Bengaluru locality as Pakistan) कह दिया था. सोशल मीडिया पर लोग आक्रोशित हैं.