नए कानून (Tenancy Act) में क्या कुछ खास प्रस्ताव हैं आइये बताते हैं.
उत्तर प्रदेश अर्बन कॉम्प्लेक्स रेंटिंग रेग्यूलेशन अध्यादेश -2020 का मसौदा सामने आ चुका है. नए किरायेदारी कानून (Tenancy Act) के लिए सरकार ने सुझाव मांगे हैं. आवास बंधु वेबसाइट पर 20 दिसंबर तक सुझाव दिए जा सकते हैं.
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
कानून को सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की देखरेख में तैयार किया गया है. किरायेदारी कानून के कार्यान्वयन के साथ, सरकार राज्य में एक किराया प्राधिकरण का गठन भी करेगी.
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मौजूदा समझौते के तहत, मालिक हर साल 10% किराया बढ़ाता है, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद, आवासीय संपत्तियों पर 5 प्रतिशत और गैर-आवासीय संपत्तियों पर 7% वार्षिक किराया बढ़ जाएगा.
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कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर किरायेदार दो महीने के लिए किराए का पेमेंट करने में असमर्थ है, तो मकान मालिक उसे हटा सकता है.
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नए कानून के मुताबिक किरायेदार को रहने की जगह का ध्यान रखना जरूरी होगा. किरायेदार किराए की संपत्ति में नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा.
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