Advertisement
trendingPhotos803945
photoDetails1hindi

Tenancy Act in Uttar Pradesh: किराएदार और मकानमालिक दोनों का होगा फायदा, आने वाला है नया कानून

नए कानून (Tenancy Act) में क्या कुछ खास प्रस्ताव हैं आइये बताते हैं. 

 

अर्बन कॉम्प्लेक्स रेंटिंग रेग्यूलेशन अध्यादेश-2020

1/5
अर्बन कॉम्प्लेक्स रेंटिंग रेग्यूलेशन अध्यादेश-2020

उत्तर प्रदेश अर्बन कॉम्प्लेक्स रेंटिंग रेग्यूलेशन अध्यादेश -2020 का मसौदा सामने आ चुका है. नए किरायेदारी कानून (Tenancy Act) के लिए सरकार ने सुझाव मांगे हैं. आवास बंधु वेबसाइट पर 20 दिसंबर तक सुझाव दिए जा सकते हैं. 

 

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

रेंट अथॉरिटी बनेगी

2/5
रेंट अथॉरिटी बनेगी

कानून को सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की देखरेख में तैयार किया गया है. किरायेदारी कानून के कार्यान्वयन के साथ, सरकार राज्य में एक किराया प्राधिकरण का गठन भी करेगी.

 

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

5% बढ़ेगा किराया

3/5
5% बढ़ेगा किराया

मौजूदा समझौते के तहत, मालिक हर साल 10% किराया बढ़ाता है, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद, आवासीय संपत्तियों पर 5 प्रतिशत और गैर-आवासीय संपत्तियों पर 7% वार्षिक किराया बढ़ जाएगा.

 

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

दो महीने की बाध्यता

4/5
दो महीने की बाध्यता

कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर किरायेदार दो महीने के लिए किराए का पेमेंट करने में असमर्थ है, तो मकान मालिक उसे हटा सकता है. 

 

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

ध्यान दें

5/5
ध्यान दें

नए कानून के मुताबिक किरायेदार को रहने की जगह का ध्यान रखना जरूरी होगा. किरायेदार किराए की संपत्ति में नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा.

 

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

ट्रेन्डिंग फोटोज़