दारासिंह एनकाउंटर प्रकरण में नया मोड़, हाईकोर्ट ने दोषमुक्त हुए आरोपियों से जबाब तलब किया
दारासिंह एनकाउंटर प्रकरण में नया मोड़, हाईकोर्ट ने निचली अदालत से दोषमुक्त हुए आरोपियों से जबाब तलब किया
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जयपुर: दारासिंह एनकाउंटर प्रकरण में नया मोड़, हाईकोर्ट ने निचली अदालत से दोषमुक्त हुए आरोपियों से जबाब तलब किया-
दारासिंह एनकाउंटर प्रकरण में निचली अदालत से दोषमुक्त हुए पुलिसकर्मियों और प्रकरण के दो गवाह सुशीला देवी और विजेन्द्र को राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सीबीआई की ओर से पेश अपीलों पर दिए.
दरअसल निचली अदालत ने दारासिंह एनकाउंटर प्रकरण पर लंबी सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. जिसके बाद सीबीआई की ओर से अपील दायर कर निचली अदालत के 13 मार्च 2018 के आदेश को चुनौती दी गई है.वहीं प्रकरण में पक्षाद्रोही हुई सुशीला देवी और विजेन्द्र पर कार्रवाई के लिए सीबीआई की ओर से अलग से दो अपील दायर की गई है.
मामले के अनुसार अजमेर रोड पर 23 अक्टूबर 2006 को एसओजी ने दारा सिंह का एनकाउंटर किया था.घटना को लेकर दारासिंह की पत्नी सुशीला देवी ने फर्जी एनकाउंटर का मामला दर्ज कराया था.जिसके बाद अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.सीबीआई ने राजेन्द्र राठौड़, एडीजी एके जैन और ए.पोन्नुचामी सहित कुल 17 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. जिसके बाद डीजे कोर्ट ने 31 मई 2012 को राजेन्द्र राठौड़ और हाईकोर्ट ने एके जैन को 13 फरवरी 2015 को डिस्चार्ज किया था. निचली अदालत ने 13 मार्च 2018 को पुलिसकर्मी पोन्नुचामी, अरशद अली, निसार खां, नरेश शर्मा, सत्यनारायण गोदारा, बद्रीप्रसाद, जगराम, जुल्फीकार सहित अन्य सभी को बरी कर दिया था.
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