मालेगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा की होनी थी पेशी, मिली एक दिन की छूट
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मालेगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा की होनी थी पेशी, मिली एक दिन की छूट

मध्य प्रदेश के भोपाल से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ठाकुर पिछले हफ्ते अदालत में पेश हुई थीं.

खराब स्वास्थ्य के आधार पर छूट मांगी गई. (फाइल फोटो)

मुम्बई: बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यहां की विशेष अदालत में स्वास्थ्य कारणों से एक दिन के लिये पेशी से छूट मिली है. वह सितम्बर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी हैं.

ठाकुर ने सोमवार को अपने वकील के मार्फत आवेदन देकर खराब स्वास्थ्य के आधार पर एक दिन के लिए पेशी से छूट की मांग की जिसे एनआईए के विशेष न्यायाधीश वी एस पडालकर ने स्वीकार कर लिया. मध्य प्रदेश के भोपाल से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ठाकुर पिछले हफ्ते अदालत में पेश हुई थीं.

अदालत ने पेश होने का दिया था निर्देश
अदालत ने पिछले महीने सभी आरोपियों को हफ्ते में एक दिन पेश होने का निर्देश दिया था और कहा था कि उपयुक्त कारण होने पर ही पेशी से छूट मिलेगी. तीन अन्य आरोपी रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी सोमवार को अदालत में पेश हुए.

हुई थी पूछताछ
अदालत ने उपाध्याय और चतुर्वेदी को गवाहों के कठघरे में बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें मालूम है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में विस्फोट हुआ था, जिसमें छह लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे. दोनों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है.

अदालत ने इसी तरह के सवाल पिछले सप्ताह कुलकर्णी और ठाकुर से भी पूछे थे. दोनों ने इस संबंध में कोई जानकारी होने से इंकार किया था.

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