हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश मृतक के माता पिता ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से की थी.
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नई दिल्ली: तीन साल पहले 2017 को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) जोधपुर के 21 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दो महीने के अंदर जांच पूरी करने के आदेश राजस्थान सरकार को दिए हैं. बता दें कि मृतक छात्र के माता-पिता ने कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए मिलीभगत के साथ गलत जांच रिपोर्ट पेश करने की शिकायत कोर्ट से की है.
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट मृतक के माता-पिता ने कुछ हफ्तों पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी. अपनी याचिका में कहा कि राजस्थान पुलिस ने इस मामले की जांच में लापरवाही बरती है. उसके बेटे की मौत को आत्महत्या बता दिया गया था, जबकि शव पर चोट के निशान थे. मृतक के माता पिता ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की याचिका कोर्ट से की है.
याचिका में ये भी कहा गया है कि घटना के दस महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी. इसके साथ ही अभी तक पुलिस ने चार्जशीट पेश नहीं की गई है. इसके अलावा पुलिस ने कई महत्वपूर्ण गवाहों की भी अनदेखी की है.बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दोबारा जांच कर दो माह के अंदर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
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