शुक्रवार को संबंधित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने बिहार अथॉरिटी को अंतिम फैसला आने तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पटना (Patna) में 200 साल पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को गिराने पर रोक लगा दी है. शुक्रवार को संबंधित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने बिहार अथॉरिटी को अंतिम फैसला आने तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है.
यानी इस आदेश के बाद यह तय हो गया कि पटना में 200 साल से अधिक पुराने कलक्ट्रेट भवन को फिलहाल ढहाया नहीं जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग करीब 200 साल पुरानी है जिसे डच ट्रेडर ने बनवाया था.
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इस बिल्डिंग एक ऐतिहासिक महत्व है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भवन को गिराने के खिलाफ याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. अब सरकार को ये बताना होगा कि आखिर वह उस ऐतिहासिक भवन के संरक्षण की बजाय ढहाने पर ही जोर क्यों दे रही है.
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