हरेन पांड्या हत्‍याकांड में हाईकोर्ट से बरी आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
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हरेन पांड्या हत्‍याकांड में हाईकोर्ट से बरी आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

इससे पहले सेशन कोर्ट ने  आरोपियों को हत्या एवं आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था. सीबीआई ने 2012 में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

हरेन पांड्या हत्‍याकांड में हाईकोर्ट से बरी आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्‍ली: गुजरात हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 के हरेन पांड्या हत्याकांड के सभी 12 आरोपियों के खिलाफ लगे हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई की ओर से की गई जांच अस्पष्ट है. कुछ तथ्यों की अनदेखी की गई है, जिसमें बहुत कुछ छूट गया है. इससे पहले सेशन कोर्ट ने  आरोपियों को हत्या एवं आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था. सीबीआई ने 2012 में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ CPIL सेन्टर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत में फैसले के बाद 4 नए तथ्य सामने आए हैं और ऐसी स्थिति में नए सिरे से जांच के आदेश की आवश्यकता है.

गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांड्या की 26 मार्च 2003 को अहमदाबाद के लॉ गार्डन इलाके में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह सुबह की सैर कर रहे थे. विशेष पोटा अदालत ने 2007 में सभी 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि 29 अगस्त 2011 को गुजरात हाई कोर्ट ने सेशनकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. सीबीआई ने 2012 में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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