केरल (Kerala) में 6 सितंबर से होने वाले 11वीं क्लास के ऑफलाइन एग्जाम (Offline Exams) पर रोक लगा दी गई है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केरल (Kerala) में 6 सितंबर से होने वाले 11वीं क्लास के ऑफलाइन एग्जाम (Offline Exams) पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि केरल में कोरोना के मामले बेतहाशा तरीके से बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता.
जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस ऋृषिकेष रॉय और जस्टिस सी.टी. कुमार की खंडपीठ (Supreme Court) ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा, 'देश में कोरोना के कुल मामलों में से करीब 70 पर्सेंट केस केरल से जुड़े हैं. वहां पर हालात लगातार खराब चल रहे हैं. ऐसे में ऑफलाइन एग्जाम करवाने बच्चों पर खतरा बढ़ जाएगा.'
कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि केरल (Kerala) सरकार ने ऑफलाइन एग्जाम आयोजित करवाने से पहले राज्य में कोरोना के हालात का गंभीरता से आकलन नहीं करवाया. इस बारे में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर अगली सुनवाई तक एग्जाम पर रोक का ऑर्डर जारी किया जाता है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है.
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इससे पहले केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने ऑफलाइन एग्जाम आयोजित करवाने के मुद्दे को नीतिगत मुद्दा मानते हुए कोई भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद एडवोकेट Rasoolshan A ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कोरोना को देखते हुए ऑफलाइन एग्जाम को रुकवाने की मांग की.
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