Supreme Court on Farmers Protest: Supreme Court की किसान महापंचायत को फटकार, कहा- आपने पूरे शहर को बनाया बंधक
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Supreme Court on Farmers Protest: Supreme Court की किसान महापंचायत को फटकार, कहा- आपने पूरे शहर को बनाया बंधक

Supreme Court on Kisan Mahapanchayat: याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हम हलफनामा देंगे कि हम सड़क पर जाम लगाने वालों में शामिल नहीं हैं. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) | फोटो साभार: PTI

नई दिल्ली. Kisan Andolan: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में जंतर मंतर (Jantar Mantar) पर धरना करने की इजाजत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) को फटकार लगाई है. जस्टिस खंडविलकर ने कहा आप लोगों ने धंधा बना लिया है. आप लोगों की वजह से सड़कें जाम हो गई हैं. लोग सड़कों पर कई घंटे तक खड़े रहते हैं. आपने पूरे शहर को बंधक बनाया और अब शहर के अंदर घुसना चाहते हैं.

  1. शांतिपूर्ण धरने से करेंगे कृषि कानूनों का विरोध- याचिकाकर्ता
  2. शहर के अंदर घुसकर करना चाहते हैं प्रदर्शन- सुप्रीम कोर्ट
  3. हाई कोर्ट में याचिका दायर हो सकती थी- सुप्रीम कोर्ट

आम आदमी के पास भी है अधिकार- SC

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि आपके पास अधिकार है तो लोगों के पास भी अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट की जगह आप हाई कोर्ट भी जा सकते थे. आप शहर के अंदर घुसकर प्रदर्शन करना चाहते हैं.

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पुलिस ने बंद कर रखी हैं सड़कें- याचिकाकर्ता

याचिककर्ता की ओर से वकील अजय चौधरी ने कहा कि सड़क हमारी वजह से जाम नहीं हुई है. पुलिस ने सड़कें बंद कर रखी हैं. हम उस धरने के हिस्सा नहीं हैं. जस्टिस खंडविलकर ने कहा कि आप धरना भी देंगे और कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे.

कृषि कानूनों का विरोध करना है मकसद- याचिकाकर्ता

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हम शांतिपूर्ण धरना करके तीन कृषि कानूनों का विरोध करना चाहते हैं. इस पर जस्टिस खंडविलकर ने कहा कि अगर आप उस धरने का हिस्सा नहीं है तो याचिका पर नोटिस करेंगे.

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फिर वकील अजय चौधरी ने कहा कि हम हलफनामा देंगे कि हम सड़क जाम कर धरना देने वाले किसानों में शामिल नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी अटॉर्नी जनरल (AG) को देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.

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