इस आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया है कि बिना आधार ये आरक्षण दिया गया जो कि आरक्षण 50% तक ही रखने की अधिकतम सीमा का भी उल्लंघन है.
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नई दिल्ली: मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि वो इसकी रोजाना आधार पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में वो अगले महीने सुनवाई की तारीख तय करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को कहा कि वो इस संबंध में अपनी लिखित दलीलें और बहस करने की समय सीमा तय करें. कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी पक्ष आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस का समय तय करें.
बता दें कि पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी जब मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था. मराठा आरक्षण मामले में अगले बुधवार को अंतरिम आदेश के लिए सुनवाई होगी.
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इस आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया है कि बिना आधार के ये आरक्षण दिया गया जो कि आरक्षण 50% तक ही रखने की अधिकतम सीमा का भी उल्लंघन है.