अयोध्या मामला: पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल कर सकता है सुनवाई
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अयोध्या मामला: पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल कर सकता है सुनवाई

अयोध्या मामले में दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई कर सकता है. 5 जजों की बेंच 'इन चैंबर' सुनवाई में तय करेगी कि पुनर्विचार याचिकाओं पर ओपन कोर्ट में सुनवाई की जरूरत है या नहीं. 

योध्या मामले पर नौ नवंबर को फ़ैसला सुनाने वाली पांच जजों की बेंच में शामिल चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो गए हैं जिनकी जगह जस्टिस संजीव खन्ना होगें.

नई दिल्ली: अयोध्या मामले में दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई कर सकता है. 5 जजों की बेंच 'इन चैंबर' सुनवाई में तय करेगी कि पुनर्विचार याचिकाओं पर ओपन कोर्ट में सुनवाई की जरूरत है या नहीं. अयोध्या मामले पर नौ नवंबर को फ़ैसला सुनाने वाली पांच जजों की बेंच में शामिल चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो गए हैं जिनकी जगह जस्टिस संजीव खन्ना होगें. अब ये मामला चीफ़ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना सुनेंगे. अगर कोर्ट ओपन कोर्ट हियरिंग तय करता है, मतलब सभी पक्षकारों को दोबारा सुना जाएगा और अगर कोर्ट ने तय किया कि ओपन कोर्ट सुनवाई की जरूरत नहीं है, तो पुनर्विचार याचिकाएं कल ही ख़ारिज हो जाएंगी.

शीर्ष अदालत ने नौ नवंबर को सुनाए गए अपने फैसले में विवादित जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए देने की बात कही थी. इसके साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में किसी अन्य स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट के चैंबर में सुनवाई दोपहर 1:40 बजे शुरू होगी. शीर्ष अदालत में नौ नवंबर के फैसले के संबंध में कुल 18 पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें से अधिकतर याचिकाएं फैसले से अंसतुष्ट मुस्लिम पक्षकारों की हैं.

निर्मोही अखाड़ा ने भी SC में पुनर्विचार याचिका दायर की
अयोध्या मामले में निर्मोही अखाड़ा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि निर्मोही अखाड़ा के शैबियत राइट्स, कब्जे और लिमिटेशन के बारे मे फैसले के निष्कर्ष सही नही है, फैसले पर कोर्ट पुनर्विचार करे. 

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